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    प्रोफेसर जिस सबूत पर बरी हुए, वह फर्जी निकला:जौनपुर के टीडी कॉलेज को कोर्ट ने तलब किया, कुकर्म का लगा था आरोप

    2 hours ago

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    जौनपुर के तिलकधारी विधि महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. संतोष कुमार सिंह एक बार फिर कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। उन्हें जिस मामले में अदालत से दोषमुक्त किया गया था, अब उस दोषमुक्ति का आधार बने साक्ष्य को फर्जी बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने इस संबंध में मोर्चा खोल दिया है। प्रोफेसर डॉ. संतोष कुमार सिंह पर 31 मई 2023 को एक वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने का आरोप लगा था। यह मामला काफी चर्चा में रहा था और इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश के समक्ष चल रही थी। सबूत के आधार पर कोर्ट ने दोषमुक्त किया था मामले की सुनवाई के दौरान प्रोफेसर ने अपने बचाव में तर्क दिया था कि घटना के समय वह कॉलेज परिसर में पीएचडी शोधार्थियों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने साक्ष्य के रूप में एक उपस्थिति पंजिका अदालत में पेश की थी, और एक शोधार्थी ने भी उनके पक्ष में बयान दिया था। इसी आधार पर विशेष न्यायाधीश ने 24 फरवरी को उन्हें दोषमुक्त कर दिया था। जिस कोर्स को पढ़ाने की बात की, वो संचालित ही नहीं होता दोषमुक्ति के बाद पीड़ित बालक की मां ने आरटीआई के जरिए टीडी विधि महाविद्यालय से जानकारी मांगी। इसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कॉलेज प्रशासन ने अपने जवाब में स्पष्ट किया कि तिलकधारी लॉ कॉलेज परिसर में कभी पीएचडी कोर्स वर्क संचालित ही नहीं हुआ। नियमानुसार, यह कोर्स वर्क वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस में चलता है। इस जानकारी के बाद पीड़ित की मां ने अपने अधिवक्ता विकास तिवारी के माध्यम से विशेष पॉक्सो न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया। इसमें आरोप लगाया गया कि प्रोफेसर ने अदालत को गुमराह करने के लिए फर्जी और कूटरचित दस्तावेज पेश किए थे। कोर्ट ने जवाब तलब किया कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रोफेसर डॉ. संतोष कुमार सिंह और संबंधित शोधार्थी को नोटिस जारी कर दोबारा जवाब तलब किया है। यह घटनाक्रम प्रोफेसर के लिए नई कानूनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
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