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    SIT करेगी 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या की जांच:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच निष्पक्ष होनी चाहिए; 3 महिला अफसरों को जिम्मेदारी

    4 hours ago

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    गाजियाबाद में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को इस केस की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। गठित एसआईटी में तीन वरिष्ठ महिला अधिकारी शामिल होंगी। इनमें एक आईजी रैंक की अधिकारी, एक एसपी रैंक की अधिकारी और एक डीएसपी रैंक की अधिकारी होंगी। इस टीम को अगले ही दिन से मामले की जांच नए सिरे से शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता की शिकायतों को गंभीरता से लेने, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पूरे मामले में निजी अस्पतालों की भूमिका की गहराई से जांच करने का भी निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान, पीड़ित पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि जब बच्ची को निजी अस्पताल ले जाया गया था, तब वह जीवित थी। इस पहलू को कोर्ट ने विशेष रूप से ध्यान में रखने को कहा है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। इससे पहले की सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे. रविंदर गौड़ और नंदग्राम थाना प्रभारी को तलब किया था। यह घटना 16 मार्च 2026 की है। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोस का एक युवक उसे बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और वारदात को अंजाम दिया। अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी के हाथों में होगी।
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