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    भदोही में चार पर गैंगस्टर एक्ट:नाबालिगों के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में नामजद मुकदमा दर्ज

    5 hours ago

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    भदोही पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर एक संगठित गिरोह के चार सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह गिरोह संतोष यादव पुत्र शिवशंकर यादव, निवासी पुरेझम्मन, थाना गोपीगंज, भदोही द्वारा संचालित किया जाता है। इसके सक्रिय सदस्यों में ऊषा देवी (50) पत्नी योगेन्द्र सिंह, निवासी घोसीपुरा, नजीमाबाद, बिजनौर; आकाश गुप्ता (30) पुत्र सुनील गुप्ता, निवासी खाजमपुर माजरा, रोहता, मेरठ; और रोहतास बाबरिया (30) पुत्र स्व. अर्जुन बाबरिया, निवासी माण्डा, परागपुर, कोटपुतली, राजस्थान शामिल हैं। इस गिरोह के खिलाफ 22 अक्टूबर 2025 को थाना ज्ञानपुर में धारा 137 (2) बीएनएस के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। अपहृता की बरामदगी के बाद पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर संबंधित धाराओं में वृद्धि की गई और उपरोक्त गैंग लीडर व सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह संगठित होकर आर्थिक और अनुचित लाभ के लिए नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाता है और सामूहिक दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध करता है। इस गिरोह के खौफ के कारण समाज का कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने या गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। पुलिस ने बताया कि इन अभियुक्तों का स्वतंत्र रूप से घूमना समाज और लोक हित में नहीं है। इस गिरोह द्वारा किए गए अपराध भारतीय गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत दंडनीय हैं। इसी आधार पर, संतोष यादव, ऊषा देवी, आकाश गुप्ता और रोहतास बाबरिया के खिलाफ धारा 3(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
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