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    संभल में कब्रिस्तान भूमि पर बनी मस्जिद पर बेदखली आदेश:DM कोर्ट में अपील की, मुतव्वली बोले- 60 साल पुरानी मस्जिद पर फैसला मंजूर होगा

    2 hours ago

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    संभल में कब्रिस्तान और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे से बनी मस्जिद के मामले में तहसीलदार न्यायालय ने बेदखली के आदेश जारी किए हैं। मस्जिद कमेटी ने इस फैसले के खिलाफ जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर की है। तहसीलदार ने हाल ही में राजस्व टीम के साथ गांव में कब्रिस्तान और ग्राम समाज की भूमि पर हुए अवैध निर्माण की पैमाइश भी की है। यह मामला संभल जनपद के थाना नखासा क्षेत्र के गांव कसेरुआ का है। यहां गाटा संख्या 409 कब्रिस्तान की भूमि है, जिस पर एक मस्जिद और तीन मकान बने हैं। गाटा संख्या 410 खाद के गड्ढे की भूमि है, जिस पर 600 वर्गमीटर में आठ मकानों का निर्माण किया गया है। इसी भूमि पर बनी मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है। इसके अतिरिक्त, गाटा संख्या 411 वृक्षारोपण की जमीन है, जहां एक ग्रामीण द्वारा 1001 वर्गमीटर में खेती की जा रही है। मस्जिद-ए-मुस्तफा क़ादरी के मुतव्वली जाकिर हुसैन ने इस संबंध में बताया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि यह कब्रिस्तान की जमीन है। उन्होंने दावा किया कि यह मस्जिद चौधरियों के जमाने की बहुत पुरानी है और इसका दोबारा निर्माण कराए हुए भी कम से कम 50-60 साल हो चुके हैं। जाकिर हुसैन के अनुसार, वे केवल मस्जिद की देखभाल करते थे। उन्होंने कहा कि तहसीलदार कोर्ट से बेदखली आदेश के बाद मामला अब जिलाधिकारी न्यायालय में है और जो भी निर्णय आएगा, वह उन्हें स्वीकार्य होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि तथ्यों को छिपाकर सेंट्रल वक्फ बोर्ड के समक्ष गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर भूमि को वक्फ घोषित कराने के आरोप में लेखपाल की शिकायत पर पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। बीती 09 जनवरी को लेखपाल खबर हुसैन द्वारा पैमाइश किए जाने के बाद यह शिकायत दर्ज की गई थी। जाकिर हुसैन पुत्र अफसर, तस्लीम पुत्र अब्दुल मजीद, भूरे अली पुत्र शब्बीर, शरफुद्दीन पुत्र मुजीजुद्दीन, दिल शरीफ पुत्र शरीफ अहमद, मोहबाद अली पुत्र दिलबर और नन्हे पुत्र असलम के विरुद्ध BNS की धारा 329(3) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2 व 3 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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