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    पूर्व MLC कमलेश पाठक को 6 साल की सजा:आठ अन्य आरोपियों को 5-5 साल की सजा, गनर अवनीश प्रताप बरी

    3 hours ago

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    औरैया में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को गैंगस्टर मामले में छह साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसी मामले में आठ अन्य आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। हालांकि, कमलेश पाठक के गनर अवनीश प्रताप को गैंगस्टर मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है। यह मामला 15 मार्च 2020 को शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में हुए बहुचर्चित डबल मर्डर से जुड़ा है। उस दिन अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक, कार चालक और गनर समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में विवेचक ने मामले की जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। हत्याकांड के बाद पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत कई आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट एफटीसी द्वितीय में चल रहा था। कोर्ट ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपना फैसला सुनाया। सभी आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। हत्या का मुख्य मामला अभी भी विचाराधीन है।
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