Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    बलिया में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026 लागू:ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगी सीधी परिवहन सुविधा

    1 hour ago

    2

    0

    उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026' बलिया जनपद में लागू की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सुदृढ़ परिवहन नेटवर्क से जोड़ना और गांवों के लोगों को ब्लॉक, तहसील व जिला मुख्यालय तक सुरक्षित एवं आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। बलिया के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरुण कुमार राय ने इस संबंध में जानकारी दी है। अरुण कुमार राय ने बताया कि प्रदेश के ऐसे दूरस्थ और असंबद्ध ग्राम पंचायत, जहां परिवहन निगम की बस सेवाएं सीमित हैं, वहां इस योजना के माध्यम से निजी बस संचालकों की मदद से परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का मुख्य लक्ष्य अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी परिवहन सेवा पहुंचाना है। पंचायत से ब्लॉक तक निर्धारित रूटों पर संचालन योजना के तहत 15 से 28 सीट क्षमता वाले डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन संचालित किए जाएंगे। इन वाहनों के संचालन की प्रारंभिक अवधि 10 वर्ष होगी, जिसे आगे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इन वाहनों को मोटर यान अधिनियम 1988 की संबंधित धारा के अंतर्गत परमिट की आवश्यकता से छूट दी गई है। आवेदन प्रक्रिया के तहत इच्छुक आवेदकों को 2000 रुपए आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जबकि प्रति वाहन 5000 रुपए की प्रतिभूति राशि देनी होगी, जो संयोजन अवधि समाप्त होने पर वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा, वाहन स्वामी को प्रति माह 1500 रुपए का संरक्षण शुल्क परिवहन निगम को देना होगा। योजना के अंतर्गत प्रत्येक वाहन को ग्राम पंचायत से ब्लॉक तक निर्धारित रूट पर चलाया जाएगा, जिससे रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों को लाभ मिलेगा। यह सेवा आगे तहसील और जिला मुख्यालय तक भी विस्तारित की जा सकती है। प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम दो वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा और हर ग्राम पंचायत को प्रतिदिन कम से कम दो बार सेवा मिलेगी। 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित इस योजना के लिए विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें आवेदन के लिए 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित होगी। आवेदन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में जमा किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूरी की जाएगी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सदस्य शामिल होंगे। परिवहन विभाग के अनुसार, आवेदन से लेकर चयन और वाहन संचालन तक की पूरी प्रक्रिया लगभग 45 दिनों में पूर्ण कर ली जाएगी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और स्थानीय विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    बलिया में हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार:पुलिस ने युवक के पास से चाकू बरामद किया
    Next Article
    प्रयागराज में टिकट माफिया सक्रिय, दो गिरफ्तार:ATVM फैसिलिटेटर असली टिकट रिफंड कर नकली बेचते थे, GRP-RPF ने पकड़ा

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment