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    जानलेवा हमले में दोषी को पांच साल की सजा:इटावा में अदालत ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

    1 hour ago

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    इटावा में आठ साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक अखिलेश कुमार ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा सुनाई है और साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामले में महिला की शिकायत और पुलिस जांच के आधार पर फैसला दिया गया। आठ साल पुराने मामले में आया फैसला यह मामला बकेवर थाना क्षेत्र के निवाड़ी खुर्द गांव का है, जहां पुष्पा देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 6 फरवरी 2017 को उनके पति घर पर मौजूद थे, तभी गांव के ही राहुल कुमार ने जान से मारने की नीयत से उनके पेट में चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच के बाद कोर्ट में पेश हुआ मामला घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया, जिसके आधार पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सजा सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने राहुल कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे पांच साल की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिला।
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