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    वक्फ ट्रिब्यूनल में 17 अप्रैल को सुनवाई:संभल में सरकारी भूमि पर निर्माण का मामला, DM कोर्ट में भी अपील

    4 hours ago

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    संभल में शाही जामा मस्जिद बनाम श्रीहरिहर मंदिर विवाद से जुड़े एक मामले में 17 अप्रैल को वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट लखनऊ में सुनवाई होगी। यह मामला इमाम आफताब हुसैन वारसी और उनके भाई द्वारा सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे और मस्जिद, दरगाह व मकान निर्माण से संबंधित है। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की गई है। उक्त पूरा मामला संभल जनपद के पंवासा ब्लॉक के सैफ खां सराय गांव की गाटा संख्या 452 की 0.1340 हेक्टेयर (दो बीघा) भूमि से जुड़ा है। अधिवक्ता माधव मिश्रा ने बताया कि वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में जिलाधिकारी सहित पूरे प्रशासन के खिलाफ एक दावा दायर किया गया है। इसमें प्रशासन को किसी भी निर्माण को तोड़ने या गिराने से रोकने की मांग की गई है। बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और इसकी प्रमाणित प्रतियां जिलाधिकारी न्यायालय में भी दाखिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि अदालत दोनों पक्षों को सुनकर गुण-दोष के आधार पर फैसला करे और जल्दबाजी में पुराने धार्मिक स्थानों को तोड़ने से बचा जाए। संभल के तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, गाटा संख्या 452 की यह भूमि चकबंदी के दौरान पेड़ लगाने के लिए आरक्षित की गई थी। वर्ष 1972 में संभल तहसीलदार द्वारा इसे ग्राम समाज की संपत्ति घोषित किया गया था। सिंह ने बताया कि यह भूमि 1359 (फसली वर्ष) से कभी भी किसी व्यक्तिगत स्वामित्व में नहीं रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आफताब और महताब नामक व्यक्तियों ने इस भूमि पर कब्जा कर आवास, मस्जिद और दरगाह का निर्माण कर लिया है। करीब छह महीना पहले लेखपाल ने इसके विरुद्ध धारा 67 की रिपोर्ट की थी, जिस पर लगभग छह महीने सुनवाई की गई। इस सरकारी भूमि का अनुमानित मूल्य लगभग 6 करोड़ 94 लाख 19 हजार रुपये बताया जा रहा है।
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