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    दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास:चित्रकूट में एएसजे एफटीसी ने 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

    3 hours ago

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    चित्रकूट में घर में घुसकर युवती से मारपीट और दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास और 31 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला 8 फरवरी 2023 का है। थाना सरधुवा अंतर्गत एक गांव की वादिया ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादिया के अनुसार, राहुल मिश्रा ने उसके घर में घुसकर मारपीट की और फिर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। सत्र परीक्षण के दौरान बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय एएसजे एफटीसी अनुराग कुरील ने यह फैसला सुनाया। अभियुक्त की पहचान राहुल मिश्रा पुत्र सुरेंद्र उर्फ पुट्टू निवासी तीरधुमाई गंगू के रूप में हुई है।
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