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    दम्पती को पीटने वाले पांच दोषियों को 4 साल कैद:इटावा कोर्ट ने 19-19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

    2 hours ago

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    इटावा जिला न्यायाधीश रजत सिंह जैन ने तीन साल पुराने एक मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है। इन सभी पर दम्पत्ति के साथ मारपीट कर उनके सिर में गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप था। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 19-19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि यह मामला 10 जनवरी 2023 का है। बसरेहर थाना क्षेत्र के रिटौली गांव निवासी असलम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह कचहरी से तारीख कर अपने घर लौट रहे थे। घर के पास ही गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। जब उनकी पत्नी शबाना उन्हें बचाने आईं, तो हमलावरों ने उनके सिर में कुल्हाड़ी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। असलम की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुस्तकीम, मैजूद्दीन, मोहम्मद जाहिद, सैफ अली खान और शबाना बेगम (पत्नी हसमुद्दीन) के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने छानबीन के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए। जिला जज की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जहां शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी पाया। इसके बाद उन्हें चार-चार साल की कैद और 19-19 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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