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    लखनऊ हाईकोर्ट- किन्नरों का नेग वसूलना अवैध:क्षेत्र आरक्षित करने के लिए गोंडा से आई थी याचिका, सिरे से खारिज

    2 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किन्नर समुदाय द्वारा बधाई या नेग के नाम पर की जाने वाली वसूली को अवैध करार दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसे किसी भी स्थिति में कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि बिना विधिक आधार के धन वसूलना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने किन्नर रेखा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में गोंडा जिले के कुछ क्षेत्रों को नेग वसूली के लिए आरक्षित करने की मांग की गई थी। याचिका में नेग को पारंपरिक अधिकार बताया याची का तर्क था कि वह वर्षों से इन क्षेत्रों में नेग मांगती आ रही है, लेकिन अन्य किन्नरों के पहुंचने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। न्यायालय को यह भी बताया गया कि 'जजमानी परंपरा' के तहत यह एक पारंपरिक अधिकार बन चुका है, जिसकी रक्षा के लिए न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ ही, क्षेत्रीय विवादों को रोकने के लिए सीमांकन जरूरी बताया गया। खंडपीठ ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि किसी परंपरा के आधार पर अवैध वसूली को वैध नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसी मांग स्वीकार की जाती है, तो यह अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसा होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़े कानूनों में भी नेग वसूली को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, इसे मौलिक या वैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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