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    संभल में बैंक-बीमा कंपनी को देना होगा क्लेम:उपभोक्ता आयोग का फैसला, नॉमिनी विवाद में बेटे को मिलेगा 2 लाख का बीमा, ब्याज सहित

    1 hour ago

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    संभल में बीमा क्लेम विवाद पर जिला उपभोक्ता आयोग ने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक और बीमा कंपनी को मृतक के बेटे को 2 लाख रुपये की बीमा राशि ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। यह फैसला बैंक और बीमा कंपनी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यह मामला संभल के चंदौसी स्थित गांव छावड़ा निवासी जयवीर सिंह से संबंधित है। उन्होंने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, छाबड़ा में अपने बचत खाते पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये का प्रीमियम जमा कर एक पॉलिसी ली थी। 29 जनवरी 2023 को खेत की रखवाली करते समय आवारा पशुओं की टक्कर से वे घायल हो गए और अगले दिन 30 जनवरी 2023 को उनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम के बाद, उनकी पत्नी संतोष देवी ने, जो बचत खाते में नॉमिनी थीं, दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा राशि के भुगतान की मांग की। बैंक ने यह दावा बीमा कंपनी को भेजा, लेकिन कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। बीमा कंपनी ने बताया कि बचत खाते में नॉमिनी संतोष कुमारी थीं, जबकि बीमा पॉलिसी में नॉमिनी उनका बेटा योगेंद्र सिंह था। इसके बाद, योगेंद्र सिंह ने बीमा दावा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता लवमोहन वार्ष्णेय ने इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने बीमा कंपनी और बैंक दोनों को तलब किया, जहां दोनों पक्षों ने अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया। आयोग ने पाया कि बैंक द्वारा क्लेम प्रस्तुत करने में त्रुटि हुई थी और इसमें शिकायतकर्ता की कोई गलती नहीं थी। आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह योगेंद्र सिंह को 2 लाख रुपए की बीमा राशि शिकायत दर्ज करने की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो महीने के भीतर अदा करे। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को मानसिक कष्ट और आर्थिक हानि के लिए 25 हजार रुपये तथा वाद व्यय के लिए 5,000 रुपये भी देने होंगे। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो ब्याज दर 9 प्रतिशत वार्षिक हो जाएगी।
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