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    Piracy पर केंद्र का सबसे बड़ा एक्शन, Telegram को भेजा नोटिस, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम

    2 hours ago

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    सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को पायरेसी के मामलों को लेकर टेलीग्राम को एक नोटिस जारी किया। इसमें मंत्रालय ने टेलीग्राम से पायरेटेड फ़िल्मों और OTT कंटेंट के ख़िलाफ़ तुरंत कदम उठाने और 15 दिनों के अंदर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) सौंपने को कहा है। मंत्रालय ने यह कदम भारत की क्रिएटर इकॉनमी, फ़िल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफ़ॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों की रक्षा के लिए उठाया है। इसके अलावा, टेलीग्राम को उन लोगों/संस्थाओं के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है जिन्हें मंत्रालय ने 'बार-बार नियम तोड़ने वाले' (repeat infringers) बताया है; इनमें चैनल, ग्रुप, बॉट, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर और उनसे जुड़ी अन्य संस्थाएं शामिल हैं। केंद्र सरकार का यह कदम इस बात का संकेत है कि अब अलग-अलग कंटेंट को हटाने (piecemeal takedown) के बजाय प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही तय करने की दिशा में बदलाव हो रहा है। इससे पहले भी केंद्र सरकार पायरेटेड कंटेंट दिखाने वाले 3,000 से ज़्यादा टेलीग्राम चैनलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर चुकी है। इसे भी पढ़ें: Username Feature पर सरकार का बड़ा एक्शन, WhatsApp के बाद Telegram, Signal को भी भेजा गया नोटिसभारत की क्रिएटर इकॉनमी को बचाने के लिए सरकार का कदममंत्रालय का यह कदम भारत की क्रिएटर इकॉनमी को बचाने और ऑनलाइन पाइरेसी से फिल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों की रक्षा करने के मकसद से उठाया गया है। सरकार का यह नया नोटिस कई OTT प्लेटफॉर्म और कंटेंट मालिकों की शिकायतों के बाद आया है। इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि कॉपीराइट वाली फिल्में और वेब सीरीज़ बिना इजाज़त के टेलीग्राम पर बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही थीं।पाइरेटेड फिल्में बांटने वाले 3,142 टेलीग्राम चैनलऐसी शिकायतों की जांच के बाद, मंत्रालय ने 3,142 ऐसे टेलीग्राम चैनलों की पहचान की जो कथित तौर पर पाइरेटेड फिल्में, वेब सीरीज़ और कॉपीराइट वाला अन्य कंटेंट बांट रहे थे। मंत्रालय का यह नोटिस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के तहत जारी किया गया था। इसमें टेलीग्राम को निर्देश दिया गया कि वह नियमों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाए और इंटरमीडियरी (मध्यस्थ) के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियों का पालन बेहतर ढंग से करे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत, ऑनलाइन इंटरमीडियरीज़ के लिए ज़रूरी है कि वे सरकार का वैध नोटिस या कोर्ट का आदेश मिलने के बाद गैर-कानूनी कंटेंट को हटा दें। I&B मंत्रालय ने नोटिस में टेलीग्राम को याद दिलाया कि एक मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) के तौर पर, उसे IT एक्ट और IT नियमों के तहत ज़रूरी सावधानी बरतनी होगी। साथ ही, केंद्र ने यह भी साफ़ किया कि टेलीग्राम सिर्फ़ इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकता कि सरकार एक-एक करके हर पायरेसी चैनल की पहचान करे।
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