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    नाबालिग अपहरण- एसएसपी अयोध्या को हाईकोर्ट ने तलब किया:बरामदगी के लिए उठाए कदमों पर तीन सप्ताह में मांगा जवाब

    2 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर अपहरण की बरामदगी के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी को तीन सप्ताह के भीतर शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। ऐसा न करने पर उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई को निर्धारित की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने नाबालिग के पिता द्वारा दायर याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव ने न्यायालय को बताया कि यह मामला अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाने से संबंधित है। आरोप है कि याची की 15 वर्षीय बेटी का 10 जनवरी को एक नामजद अभियुक्त ने अपहरण कर लिया था। इस संबंध में 13 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस अभी तक लड़की को बरामद करने में विफल रही है। अधिवक्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि इसी नामजद अभियुक्त ने पहले भी याची की बेटी का अपहरण किया था। उस समय पुलिस ने उसे बिहार से गिरफ्तार कर लड़की को बरामद किया था। उस मुकदमे में गवाही से ठीक पहले अभियुक्त ने लड़की का फिर से अपहरण कर लिया। न्यायालय को यह भी जानकारी दी गई कि 'बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार' मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद, केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि यदि चार महीने के भीतर अपहृत बच्चे की बरामदगी नहीं होती है, तो मामले को एंटी-ट्रैफिकिंग यूनिट को भेजा जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए, न्यायालय ने एसएसपी को जवाब दाखिल करने या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
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