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    मस्जिद गिराने में आए 39.55 लाख खर्च की होगी वसूली:सीतापुर में प्रशासन से जारी किया मस्जिद कमेटी को नोटिस, 30 दिनों में जमा करने की हिदायत

    4 hours ago

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    सीतापुर में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से निर्मित मस्जिद को जमींदोज किए जाने का मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई के अगले चरण में पहुंच गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 30 मार्च को तहसील प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। यह कार्रवाई पूर्व में जारी नोटिस और जांच के बाद की गई थी, जिसमें निर्माण को अवैध पाया गया था। अब इस कार्रवाई में हुए खर्च की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासन के अनुसार मस्जिद को गिराने में कुल 39.55 लाख रुपये का खर्च आया था। इस संबंध में तहसील प्रशासन ने मस्जिद के मुतवल्ली (व्यवस्थापक) आलम को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उक्त राशि 30 दिनों के भीतर जमा की जाए। जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर धनराशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित कमेटी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के खिलाफ भू-राजस्व की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इसमें उनकी संपत्तियों को कुर्क करने तक की कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
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