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    ममेरे भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद:लखीमपुर-खीरी कोर्ट ने 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

    7 hours ago

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    लखीमपुर खीरी में नौ साल पुराने हत्या के एक मामले में जिला अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला गोला गोकर्णनाथ कस्बे में 2017 में हुए एक पारिवारिक विवाद के दौरान ममेरे भाई की हत्या से संबंधित है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, गोला गोकर्णनाथ के मोहल्ला अर्जुननगर निवासी राममनोहर ने अपने भांजे राजीव गुप्ता का बचपन से पालन-पोषण किया था। 3 फरवरी 2017 को राजीव गुप्ता और उसकी मामी संतोष कुमारी के बीच इंजन बेचने को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर राजीव ने चाकू से संतोष कुमारी पर हमला कर दिया, जिससे उनकी उंगली कट गई। अपनी मां पर हमला होते देख राममनोहर का पुत्र सुधीर बीच-बचाव करने आया। आरोप है कि इसी दौरान राजीव ने सुधीर के सीने में चाकू घोंप दिया। गंभीर रूप से घायल सुधीर को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। घटना के बाद राममनोहर ने गोला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी राममनोहर, घायल संतोष कुमारी सहित दस गवाहों के बयान दर्ज कराए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूलेराम ने आरोपी राजीव गुप्ता को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी बृजेश कुमार शुक्ल ने मामले की पैरवी की।
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