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    केजरीवाल का सत्याग्रह जीत गया? Justice Swarna Kanta Sharma ने सुनवाई से खुद को किया अलग

    3 hours from now

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    न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वह आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगी। आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही में आदेश सुनाते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सुनियोजित तरीके से मेरी छवि खराब करने का अभियान चलाया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि डिजिटल माध्यम में चलाया गया सुनियोजित बदनामी अभियान न केवल एक न्यायाधीश के रूप में उनके खिलाफ निर्देशित था, बल्कि न्यायपालिका की पूरी संस्था और न्याय प्रक्रिया के खिलाफ था।इसे भी पढ़ें: एक्शन नहीं लिया तो अराजकता फैलेगी, केजरीवाल समेत 5 AAP नेताओं के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का नोटिस जारीन्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने टिप्पणी की, प्रतिवादी संख्या 18, अरविंद केजरीवाल के दुर्भाग्यपूर्ण बयान और आचरण, न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 2C के अंतर्गत आपराधिक अवमानना ​​के दायरे में आते प्रतीत होते हैं। न्यायाधीश ने आगे कहा कि इसी प्रकार,  मनीष सिसोदिया और प्रतिवादी संख्या 19, दुर्गेश पाठक ने भी कुछ पत्र लिखे और कुछ सामग्री पोस्ट की, जो इसी प्रकार अवमाननापूर्ण पाई गई है और यह देखा गया है कि वे भी न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम की धारा 2C के अंतर्गत आपराधिक अवमानना ​​के दायरे में आते हैं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने जोर देकर कहा कि यदि इस प्रकार की कार्रवाइयों को बिना किसी नोटिस के होने दिया गया, तो इससे यह संदेश जा सकता है कि न्यायालयों को संगठित जन दबाव के अधीन किया जा सकता है। अदालत ने गौर किया कि जहां अदालत के अंदर मामले का निपटारा न्यायनिर्णय की संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा था, वहीं अदालत के बाहर चुनिंदा प्रचार और डिजिटल माध्यमों के जरिए अदालत और न्यायाधीश के खिलाफ एक समानांतर कहानी गढ़ी जा रही थी।इसे भी पढ़ें: Delhi HC का Google-Apple को सख्त निर्देश, अश्लील Apps पर तुरंत लें Action, मांगा जवाबन्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित एक विश्वविद्यालय में दिए गए अपने व्याख्यान के कुछ 'संपादित' वीडियो पर भी आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि विशेष रूप से चिंताजनक बात यह है कि इस अदालत द्वारा वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दिए गए व्याख्यान से संबंधित वीडियो को काट-छांट कर, संपादित करके और भ्रामक तरीके से प्रसारित किया गया। अदालत ने कहा कि यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां एक मौजूदा न्यायाधीश के काट-छांट कर और संपादित वीडियो को राजनीतिक संबद्धता के आरोपों का समर्थन करने के लिए राजनीतिक पदाधिकारियों, प्रवक्ताओं, सोशल मीडिया खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों द्वारा बार-बार प्रसारित और प्रचारित किया गया।
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