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    हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:अजीतमल के बल्लमपुर में डेढ़ साल पुराने मामले में 20 हजार जुर्माना

    23 hours ago

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    औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र के बल्लमपुर गांव में डेढ़ वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विनय प्रकाश सिंह ने दोषी चंदन उर्फ अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद राजपूत ने बताया कि यह मामला बल्लमपुर निवासी सुनील कुमार ने अजीतमल थाने में दर्ज कराया था। वादी के अनुसार, 16 सितंबर (वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन घटना डेढ़ वर्ष पूर्व की है) की रात करीब 9:30 बजे वह, उसका भाई राकेश कुमार और गांव का चंदन कुमार गांव के बाहर सबमर्सिबल के पास खाने-पीने का कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यक्रम के बाद चंदन ने राकेश कुमार से मोटरसाइकिल की चाबी मांगी। राकेश ने बताया कि चाबी खो गई है, जिस पर चंदन उससे झगड़ा करने लगा। सुनील कुमार ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, जिसमें उसे भी चोटें आईं। इसके बाद बल्लमपुर चौराहे पर चंदन ने राकेश कुमार की लाठी और ईंटों से मारकर हत्या कर दी। वादी की तहरीर पर अजीतमल थाने में बीएनएस की धारा 103 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के बाद चंदन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद राजपूत ने दोषी को कठोर दंड देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को गरीब बताते हुए दया की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विनय प्रकाश सिंह ने चंदन उर्फ अभिषेक कुमार को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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