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    हापुड़ में 1.84 करोड़ की ठगी का मामला:कोर्ट के आदेश पर केस, जमीन का मामला सुलझाने का झांसा दिया

    1 hour ago

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    हापुड़ में न्यायालय के आदेश पर एक व्यक्ति के खिलाफ 1.84 करोड़ रुपये की ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपी ने खुद को कोर्ट में प्रभावशाली व्यक्ति बताकर एक ग्रामीण और उसके परिवार को झूठे मुकदमों का डर दिखाया और उनसे करोड़ों रुपये ऐंठ लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर अदालत का रुख किया था। यह मामला थाना देहात क्षेत्र के गांव दोयमी का है। पीड़ित मूलचंद कोरी ने अपने ही गांव के आदेश शर्मा पर ठगी का आरोप लगाया है। मूलचंद कोरी ने अपनी पुलिस रिपोर्ट में बताया कि आरोपी आदेश शर्मा ने वर्ष 2022 से उन्हें और उनके भाइयों को लगातार ठगा। आरोपी ने उन्हें बताया कि उनकी खरीदी गई जमीन पर मुकदमा चल रहा है और उनका मकान गिराया जा सकता है। मामले को रफा-दफा कराने के बहाने आरोपी ने सबसे पहले कोर्ट फीस के रूप में 5.35 लाख रुपये लिए। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, सिविल जज और लोक अदालत के नाम पर बार-बार पैसे की मांग की। आरोपी ने लोक अदालत के माध्यम से लोन माफ कराने का झांसा देकर पीड़ित के मकान पर बैंक से 19.76 लाख रुपये का लोन भी करवा लिया। बाद में, आरोपी ने फर्जी लोक अदालत के आदेश और गैर-जमानती वारंट (NBW) का डर दिखाकर पीड़ित से करीब 25 लाख रुपये और वसूले। उसने सिविल जज, लोक अदालत, अपर सत्र न्यायालय और हाईकोर्ट से संबंधित फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर पीड़ित को दिखाए। जांच में ये सभी दस्तावेज जाली पाए गए। आरोपी ने बहानों से कुल 1.84 करोड़ रुपये की ठगी की। पीड़ित ने यह पूरी रकम रिश्तेदारों और परिचितों से ब्याज पर उधार ली थी, जिससे उसका पूरा परिवार भारी कर्ज के बोझ तले दब गया है। जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। थाना देहात प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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