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    चेकबाउंस मामले में 1 करोड़ 20 लाख जुर्माना:आजमगढ़ कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी को 2 साल कारावास की सजा भी मिली

    2 hours ago

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    आजमगढ़ की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-10 की न्यायाधीश रश्मि चंद ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रभात कुमार गौतम को 2 वर्ष के साधारण कारावास और 1 करोड़ 20 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि वादी पक्ष को दी जाएगी। अभियोजन के अनुसार, रानी की सराय थाना क्षेत्र के अमौड़ा निवासी कुंवर इंद्र भूषण ने जमीन खरीदने के लिए प्रभात कुमार गौतम और उसकी मां मीरा आजाद से सौदा किया था। इस दौरान वादी ने आरोपियों को नकद और बैंक के माध्यम से कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान किया, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। पैसा वापस मांगने पर आरोपी ने 23 अगस्त 2016 को 60 लाख रुपये का चेक दिया, जो खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद वादी ने अदालत की शरण ली। वर्ष 2018 में वादी कुंवर इंद्र भूषण की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी लक्ष्मी भूषण को वारिस के रूप में मुकदमे की पैरवी की अनुमति दी गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रभात कुमार गौतम को चेक बाउंस का दोषी पाते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास तथा एक करोड़ बीस लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की पूरी धनराशि वादी मुकदमा लक्ष्मी भूषण को दी जाएगी।
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