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    बदायूं में बछड़े पर धारदार हथियार से हमला:आरोपी के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज

    1 hour ago

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    बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक बछड़े पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह घटना 17 अप्रैल की रात करीब 9:45 बजे आमगांव में हुई। आरोप है कि गांव निवासी मनोज पुत्र रामेश्वर सिंह ने बछड़े पर हमला किया, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया और चलने-फिरने में असमर्थ हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल गोवंश का प्राथमिक उपचार कराया। इसके बाद मामले की जानकारी श्री रुद्र हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन को दी गई। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने मौके की जानकारी लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की। सतेंद्र, निवासी गांव नौशेरा, थाना सिविल लाइन ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में बताया गया कि यह शिकायत संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार प्रजापति, निवासी सिरसौली, थाना उझानी, के निर्देश पर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने दी गई तहरीर के आधार पर आरोपी मनोज के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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