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    BEO की नौकरी दिलाने के नाम पर 21 लाख ठगे:जालौन में एक ही परिवार के 3 पर केस; RTGS-कैश से वसूले पैसे, जान से मारने की धमकी दी

    3 hours ago

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    जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक ही परिवार के तीन लोगों ने बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक युवक से 21 लाख रुपये ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, उसके परिचितों से भी लाखों रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र थमा दिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उरई के पटेल नगर निवासी नागेंद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह एमएससी और बीएड शिक्षित हैं। उनके दूर के रिश्तेदार अनुराग कुलश्रेष्ठ उर्फ अन्नू, उसके भाई अंशुल कुलश्रेष्ठ और पिता श्याम जी कुलश्रेष्ठ, निवासी नया राजेंद्र नगर, इकलासपुरा चौराहे के पास, उरई ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी शिक्षा मंत्री तक सीधी पहुंच है। आरोपियों ने कहा कि वे उन्हें बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के पद पर नौकरी दिलवा सकते हैं। इसके एवज में 21 लाख रुपये की मांग की गई। 9 लाख RTGS, 12 लाख नकद दिए नागेंद्र के मुताबिक, उन्होंने 24 फरवरी 2025 को 9 लाख रुपये RTGS के जरिए और 12 लाख रुपये नकद आरोपियों को दे दिए। इसके बाद आरोपी लगातार फाइल प्रोसेस और विभागीय कार्रवाई का हवाला देकर समय टालते रहे। कुछ समय बाद आरोपियों ने अन्य लोगों को भी नौकरी दिलाने का लालच देना शुरू कर दिया। परिचितों से भी लाखों वसूले पीड़ित ने बताया कि आरोपियों के कहने पर उन्होंने अपने कुछ परिचितों को भी उनसे मिलवाया। इसके बाद अलग-अलग लोगों से नौकरी के नाम पर रकम ली गई। आरोप है कि मोहित सोनी से 3.5 लाख, अवनीश से 3 लाख, तिलक सिंह से 2 लाख, ज्ञानेन्द्र साहू से 65 हजार, जबकि अभिलाषा और सौम्या से 70-70 हजार रुपये वसूले गए। सभी को दिए गए फर्जी नियुक्ति पत्र पीड़ितों का कहना है कि पैसे लेने के बाद आरोपियों ने सभी को नियुक्ति पत्र दे दिए। जब इन नियुक्ति पत्रों की जांच कराई गई तो वे फर्जी निकले। इस खुलासे के बाद जब पीड़ितों ने विरोध किया तो आरोपियों ने कथित तौर पर उन्हें जान से मारने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। धमकी मिलने पर 112 पर दी सूचना पीड़ित के अनुसार, 27 फरवरी 2026 को आरोपियों की ओर से धमकी मिलने के बाद उन्होंने डायल 112 पर सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। नागेंद्र ने पुलिस को तहरीर के साथ व्हाट्सएप चैट, बैंक ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट और फर्जी नियुक्ति पत्रों की प्रतियां भी सौंपी हैं। इन धाराओं में दर्ज हुआ केस मामले की जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 319(2), 318(4), 338, 340(2), 352 और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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