Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    1 जून से फार्मर आईडी होगा अनिवार्य:अंबेडकरनगर में खाद बिक्री के नए नियम, पर्याप्त स्टॉक मौजूद

    4 hours ago

    1

    0

    अंबेडकरनगर में यूरिया और फास्फेटिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी ने बताया कि 1 जून से केवल उन्हीं किसानों को खाद मिलेगा जिनके पास फार्मर आईडी होगी। जिले में यूरिया की 14,772 मीट्रिक टन, डीएपी की 4,187 मीट्रिक टन, एनपीके की 3,015 मीट्रिक टन, एसएसपी की 13,786 मीट्रिक टन और एमओपी की 153 मीट्रिक टन उपलब्धता दर्ज की गई है। वर्तमान में सहकारिता और निजी क्षेत्र में संयुक्त रूप से 14,773 मीट्रिक टन यूरिया, 3,829 मीट्रिक टन डीएपी, 3,026 मीट्रिक टन एनपीके, 14,099 मीट्रिक टन एसएसपी और 144 मीट्रिक टन एमओपी उपलब्ध है। कृषि अधिकारी ने किसानों को अनावश्यक रूप से उर्वरकों का भंडारण न करने की चेतावनी दी है। पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए किसान स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फार्मर आईडी बनवा लें, क्योंकि 1 जून से खाद की बिक्री केवल फार्मर आईडी के माध्यम से ही होगी। सभी फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे कृषक द्वारा बोई गई फसल की अनुशंसा के अनुसार ही उर्वरक का वितरण करें। वितरण करते समय रजिस्टर में यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि उर्वरक किस फसल के लिए खरीदा जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने, जैसे कि अधिक उर्वरक बेचने या बिना बोई गई फसल पर उर्वरक बेचने पर, संबंधित फुटकर विक्रेताओं की बिक्री प्रतिबंधित कर दी जाएगी। उनके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए द्वारा साधन सहकारी समिति, सिझौली, जमुनीपुर, लोधीपुर, अशरफपुर पचाउख, अशरफपुर बरवां, हैदराबाद और आईएफएफडीसी का निरीक्षण किया गया। जिला कृषि अधिकारी ने सहकारी संघ, जलालपुर, अविनाश खाद भंडार, पट्टी चौराहा और वर्मा फर्टिलाइजर्स एंड सेल्स, कन्नूपुर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर साधन सहकारी समिति, अशरफपुर पचाउख को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, साधन सहकारी समिति, अशरफपुर बरवां और साधन सहकारी समिति, हैदराबाद बंद पाए जाने पर भी कारण बताओ नोटिस दिया गया।
    Click here to Read more
    Prev Article
    पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर दिया निमंत्रण:प्रयागराज में तीन दिनों तक होने वाली ‘राष्ट्र हनुमंत कथा’ में शामिल होने का किया आह्वान
    Next Article
    प्रतापगढ़ में कमर्शियल गैस की किल्लत:डीएम ने कहा- जिन लोगों ने दिक्कत की जानकारी दी है उन्हें तत्काल मदद दी गई है

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment