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    दालमंडी-चौड़ीकरण-योजना : DM-वाराणसी ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब:अवमानना याचिका पर नगर निगम और डीएम से कोर्ट ने जवाब मांगा था, अब 27 अप्रैल को सुनवाई

    3 hours ago

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    वाराणसी में चल रहे दालमंडी प्रोजेक्ट में चौड़ीकरण को लेकर हाईकोर्ट में दायरा अवमानना याचिका पर डीएम और नगर निगम ने अपना जवाब दर्ज कराया। इस जवाब को कोर्ट ने आज रिकार्ड पर ले लिया है। अब यह जवाब इस वाद में महत्वपूर्ण हो गया है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल की दी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बीच राज्य सरकार के पास यह अवसर होगा कि वह शेष सभी संबंधित मामलों में भी अपना विस्तृत जवाब दाखिल कर दे। बता दें कि दालमंडी गली के चौड़ीकरण की प्रक्रिया को लेकर स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने पूर्व में दिए गए न्यायिक आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिकाएं दाखिल की हैं। इन्हे भी एक साथ संबद्ध करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। डीएम और नगर निअगम्य ने 4 अप्रेल को ही ये बयान दर्ज कराए थे। कोर्ट के फैसलों की अवमानना में दायर हैं याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दालमंडी चौड़ीकरण के मामले में दर्ज अवमानना याचिका पर डीएम वाराणसी सत्येंद्र कुमार और नगर निगम की तरफ से दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे अब रिकार्ड में ले लिए गए हैं। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने वाजिद अब्बास और अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया है। बता दें की दालमंडी चौड़ीकरण में प्रशासन द्वारा मनमानी का मकान मालिक और दुकानदार आरोप लगा रहे हैं। यह कोर्ट की अवमानना का मामला है। याचियों के अधिवक्ताओं को दो सप्ताह का समय सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचियों के अधिवक्ताओं को प्रशासन की ओर से प्रस्तुत हलफनामों पर अपना प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण से जुड़ीं लगभग 20 से अधिक अन्य अवमानना याचिकाओं को भी एक साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया है।
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