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    शिक्षा के क्षेत्र में नया अध्याय! NCERT को मिला Deemed University का दर्जा, अब खुद शुरू कर सकेगा डिग्री कोर्स

    3 hours from now

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    नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) को, सरकार की तरफ से अपने काम का दायरा बढ़ाने की मंशा ज़ाहिर करने के लगभग तीन साल बाद, अब "डीम्ड यूनिवर्सिटी" का दर्जा दे दिया गया है। अब, NCERT UGC के दिशा-निर्देशों के मुताबिक नए कोर्स/प्रोग्राम शुरू कर सकता है और "ऑफ-कैंपस और ऑफशोर सेंटर" बना सकता है। इसे भी पढ़ें: ईरान के प्रतिशोध की आग में जलेगा अमेरिका! B1 पुल के विनाश के बाद Iran ने जारी की 8 खाड़ी पुलों की 'हिट-लिस्ट'नोटिफिकेशन में कहा गया है, "शिक्षा मंत्रालय, UGC की सलाह पर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को, जिसमें छह अलग-अलग यूनिट शामिल हैं, एक खास कैटेगरी के तहत 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' घोषित करता है।"नोटिफिकेशन के मुताबिक, NCERT में जो भी एकेडमिक प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, वे UGC और संबंधित वैधानिक परिषदों/संस्थाओं द्वारा तय किए गए नियमों और मानकों के मुताबिक होंगे। NCERT रिसर्च प्रोग्राम के साथ-साथ डॉक्टोरल और नए तरह के एकेडमिक प्रोग्राम भी शुरू कर सकता है। इसमें यह भी बताया गया है कि कोर्स की फीस का ढांचा UGC और संबंधित वैधानिक परिषदों के नियमों और कानूनों के मुताबिक होना चाहिए। इसे भी पढ़ें: इंजन में देरी पर एक्शन! Hindustan Aeronautics Limited ने अमेरिकी कंपनी GE Aerospace पर लगाया भारी जुर्मानाNCERT को भी दूसरे उच्च शिक्षा संस्थानों की तरह 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' बनाए रखना होगा और अपने क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा। इस संस्थान को राष्ट्रीय रैंकिंग और मान्यता प्रणालियों में भी हिस्सा लेना होगा।इस बीच, संस्थान को किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो कमर्शियल या मुनाफ़ा कमाने के मकसद से की जा रही हो। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि UGC और केंद्र सरकार की पहले से अनुमति लिए बिना, इस 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' या इसकी अलग-अलग टीचिंग यूनिट की संपत्ति या फंड/राजस्व का किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे भी पढ़ें: खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ, Raghav Chadha का छलका दर्द! AAP ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटायाNCERT की स्थापना 1961 में 'सोसायटी एक्ट' के तहत की गई थी, ताकि स्कूल शिक्षा से जुड़े मामलों में सरकार को मदद और सलाह दी जा सके। इस एक्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के अलावा कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान, जो किसी खास विषय के क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर पर काम कर रहा हो, उसे केंद्र सरकार द्वारा UGC की सलाह पर 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' घोषित किया जा सकता है। जिन संस्थानों को 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' का दर्जा मिलता है, उन्हें यूनिवर्सिटी के बराबर ही एकेडमिक दर्जा और अधिकार मिलते हैं।
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