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    रामपुर में पत्नी हत्याकांड में पति-प्रेमिका को उम्रकैद:कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, सुरक्षा के बीच भेजा गया जेल

    1 hour ago

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    रामपुर कोर्ट ने पत्नी की गला दबाकर हत्या के मामले में पति और उसकी प्रेमिका को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यह फैसला गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे सुनाया गया। कोर्ट ने एक दिन पहले ही दोनों आरोपी पति अमरीक सिंह और प्रेमिका अमनदीप कौर को दोषी ठहरा दिया था। सजा सुनाए जाने के दौरान गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से कोर्ट लाया गया। फैसला सुनने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र का है। प्रेम संबंधों में बन रही थी बांधा मिलक खानम थाना क्षेत्र के नानकारेन गांव निवासी सुखदेव सिंह ने 29 मार्च 2024 को अपनी चचेरी बहन चरणजीत कौर की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। चरणजीत कौर की शादी भगवंतनगर निवासी अमरीक सिंह से हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि अमरीक सिंह के अपनी प्रेमिका अमनदीप कौर से अवैध संबंध थे। आरोप है कि चरणजीत कौर इन संबंधों में बाधा बन रही थी, जिसके चलते अमरीक सिंह ने प्रेमिका के कहने पर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। 12 गवाहों समेत अहम साक्ष्य कोर्ट में पेश वहीं पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों सहित कई अहम साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने दोनों के खिलाफ मजबूत पैरवी की। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए दो गवाह पेश किए, लेकिन कोर्ट ने अभियोजन के साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए दोनों को दोषी करार दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि वे इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अमनदीप कौर और अमरीक सिंह के परिजनों ने भी हाईकोर्ट में जाने की बात कही है।
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