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    पाक्सो एक्ट में अभियुक्त को 25 साल की सजा:बलिया में अदालत ने 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत कार्रवाई

    3 hours ago

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    बलिया में पाक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने दोषी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना न चुकाने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-08, बलिया द्वारा सुनाया गया। यह निर्णय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है। पुलिस की मॉनिटरिंग और अभियोजन की मजबूत पैरवी से केस में सजा सुनिश्चित हो सकी। क्या है पूरा मामला मामला थाना भीमपुरा में मु0अ0सं0-200/2023 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता और धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत केस पंजीकृत हुआ। अभियुक्त की पहचान जन्टी चौहान पुत्र कमलेश चौहान, निवासी कुशहांब्राह्मण (रतनपुर), थाना भीमपुरा, जनपद बलिया के रूप में हुई। अलग-अलग धाराओं में सजा न्यायालय ने धारा 6 पाक्सो एक्ट में 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। जुर्माना न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास होगा। धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड, जबकि भुगतान न करने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा तय की गई। धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया, जिसे न चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई घटना 30 नवंबर 2023 की है, जब पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि अभियुक्त उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इस मामले में अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय रहे। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई।
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