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    नीला ड्रम हत्याकांड- हेडमोहर्रिर और थानाप्रभारी आज तलब:आरोपी साहिल के बचाव में होगी गवाही, सीसीटीवी फुटेज भी पेश होंगे

    3 hours ago

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    मेरठ के चर्चित नीले ड्रम केस सौरभ हत्याकांड में सुनवाई आज 5 मई को होगी। आज ब्रहमपुरी थाने के हेडमोहर्रिर, ब्रहमपुरी थाना प्रभारी और पुलिस लाइन के वायरलेस पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी को कोर्ट में तलब किया गया है। तीनों की गवाही होगी। शुक्रवार को अदालत में साहिल-मुस्कान का केस लड़ रही बचाव पक्ष की वकील रेखा जैन की मांग पर विचार हुआ था। जिसमें अदालत ने 4 में से कुल 3 गवाहों को तलब करने का आदेश दिया था। थाने के सीसीटीवी फुटेज भी मांगे डीजीसी केके चौबे ने बताया कि बचाव पक्ष की वकील के प्रार्थनापत्र पर हमारी तरफ से आपत्ति दी गई है। जिसमें तीन गवाहों को तलब करने की अनुमति कोर्ट ने परमिट की है। इसमें हेडमोहर्रिर ब्रहमपुरी थाना को जीडी के साथ आना है। थानाप्रभारी ब्रहमपुरी को 18 मार्च 2025 के सीसीटीवी फुटेज के साथ आना है। साथ ही वायरलेस प्रभारी पुलिस कंट्रोल रूम को तलब किया है। जबकि बचाव पक्ष ने बैलेस्टिक एक्सपर्ट को भी तलब करने की मांग की थी लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध किया है। साथ ही अदालत ने भी इसे सही नहीं मानते हुए इस गवाही को खारिज कर दिया है। उसे तलब नहीं किया गया है। आपत्ति का निस्तारण करते हुए 4 में से 3 लोगों को तलब करने का आदेश दिया गया है। 22 गवाहों की हो चुकी है गवाही सौरभ की तरफ से उसका केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट विजय बहादुर सिंह ने बताया कि इस केस में 22 एविडेंस हम करा चुके हैं। इसके बाद धारा 313 की कार्यवाही हुई है। इस सुनवाई में मुस्कान-साहिल जेल से ही ऑनलाइन वीसी के जरिए जुडेंगे। वहीं कोर्ट में साहिल की तरफ से उसकी वकील रेखा जैन कोई साक्ष्य प्रस्तुत करेंगी या फिर किसी गवाह को पेश कर सकती हैं। जिससे ये साबित हो सके कि सौरभ की हत्या वाली रात साहिल मेरठ में नहीं था। साहिल का बचना नामुमकिन हालांकि सीनियर एडवोकेट के अनुसार भले साहिल ने अपनी सफाई पेश करने की बात कही है, लेकिन उसका बचना नामुमकिन है। क्योंकि केस में सभी गवाहों के बयान हो चुके हैं। सभी हालात और गवाहों के बयान साहिल-मुस्कान के खिलाफ हैं। साहिल के बयानों में भी अब तक कहीं ये बात नहीं आई जिसमें उसने कहा हो कि वो हत्या की रात मेरठ में नहीं था।
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