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    लखनऊ में मस्जिद पर रात में चला बुलडोजर:सरकारी जमीन पर बनी थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एक्शन

    13 hours ago

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    लखनऊ में ग्राम सभा की जमीन पर बनी मस्जिद को रात में गिरा दिया गया। यह एक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद लिया गया। आदेश के छठवें दिन तहसील स्तर के अधिकारियों की मौजूदगी में इसे जमींदोज दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। बुधवार रात 3 बजे मस्जिद को गिराने 3 बुलडोजर पहुंचे। यह मामला बीकेटी तहसील के ग्राम अस्ती स्थित गाटा संख्या 648 की जमीन से संबंधित है, जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। हाईकोर्ट में संबंधित पक्ष जमीन पर अपना कोई वैध अधिकार साबित नहीं कर पाया। इसके बाद तहसीलदार और अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) के पहले के दिए आदेशों को सही ठहराते हुए गिराने का आदेश दिया। 3 तस्वीरें देखिए- रात 3 बजे पहुंचे 3 बुलडोजर रात में 3 बजे पुलिस और तहसील स्तर के अधिकारी 3 बुलडोजर लेकर पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद को हटाने का नोटिस इसकी दीवार पर चस्पा कर दिया गया था। इसके बाद दिए गए समय तक इंतजार किया गया। उसके बावजूद अवैध रूप से बनी संरचना नहीं हटी तो इसे प्रशासन ने हटवा दिया। करीब 1 घंटे तक चली कार्रवाई तहसीलदार शरद कुमार के अनुसार, अस्ती गांव के मोहम्मद साहिबान और लाल मोहम्मद को हाईकोर्ट के आदेश के बाद नोटिस दिया गया। इसमें बताया कि सरकारी खलिहान पर मस्जिद बनाई गई है। तहसील स्तर पर भी यही बताया गया था। इन्हें अवैध संरचना को वहां से हटाने और 36 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। तब ये लोग आदेश न मानकर हाईकोर्ट पहुंचे। वहां से भी इन्हें राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने भी तहसील स्तर का आदेश बरकरार रखा और कहा कि नापजोख में कोई त्रुटि नहीं है। संरचना सरकारी जमीन पर ही बनी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह राहत दी कि 36 हजार रुपए का जुर्माना माफ कर दिया। खबर अपडेट की जा रही है…
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