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    किशोरी के अपहरण-दुष्कर्म दोषी को 20 साल का कारावास:औरैया में छह साल पुराने मामले में न्यायालय का फैसला, 35 हजार जुर्माना

    2 hours ago

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    औरैया: सहायल थाना क्षेत्र में छह साल पहले एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी मिथुन को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि यह मामला 22 जनवरी 2020 का है। वादी ने थाना सहायल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को गांव के जयवीर पुत्र सियाराम और उसकी पत्नी सोनी देवी के सहयोग से मिथुन और धर्मेंद्र पुत्रगण बाबूराम बहला-फुसलाकर ले गए थे। ये सभी निवादा भूप सिंह, थाना रसूलाबाद, जिला कानपुर देहात के निवासी हैं। किशोरी को ले जाते समय गांव के बारेलाल और प्रेमचंद्र ने देखा था और वादी को इसकी जानकारी दी। वादी ने कई लोगों के साथ आरोपित धर्मेंद्र के घर जाकर तलाश की, लेकिन आरोपित भाग गए। काफी तलाश के बाद भी बेटी का पता नहीं चला। वादी की तहरीर पर थाना सहायल में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपित मिथुन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम कोर्ट में हुआ। गुरुवार को इस पर निर्णय सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मृदुल मिश्र ने दोषी को कठोर दंड देने की बहस की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही, जमा की गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया गया। दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया है।
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