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    कैसरबाग सिविल कोर्ट परिसर से हटेंगे अवैध कब्जे:हाईकोर्ट ने एम्बुलेंस न निकलने से मरीज की मौत का किया जिक्र

    1 hour ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कैसरबाग स्थित जनपद न्यायालय के आसपास वकीलों द्वारा किए गए अवैध कब्जों पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायालय ने नगर निगम को इन कब्जों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने और जगह खाली कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता हो, तो वह नगर निगम को उपलब्ध कराया जाए। न्यायालय ने इस मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने का आदेश रजिस्ट्री को दिया है और अगली सुनवाई के लिए 6 मई की तिथि निर्धारित की है। अगली सुनवाई पर नगर निगम और जिला प्रशासन को अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी न्यायालय को देनी होगी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने अनुराधा सिंह व अन्य की याचिका पर यह आदेश पारित किया। नगर निगम द्वारा दाखिल रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित क्षेत्र में लगभग 72 अतिक्रमण पाए गए हैं, जिनमें अधिकांश अधिवक्ताओं के चैंबर और कुछ दुकानों का अवैध निर्माण शामिल है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि जनपद न्यायालय, पुराना हाईकोर्ट परिसर, कलेक्ट्रेट, राजस्व परिषद, पुराना सदर तहसील परिसर, उप-निबंधक कार्यालय, मंडलायुक्त कार्यालय, रेजिडेंसी पावर सब स्टेशन, बलरामपुर अस्पताल, कैसरबाग बस अड्डा और टेढ़ी कोठी के आसपास रहने वाले लोग इन अवैध कब्जों से बुरी तरह परेशान हैं। न्यायालय ने एक घटना का भी जिक्र किया, जिसमें अतिक्रमण के कारण एक एम्बुलेंस पास नहीं हो सकी और उसमें मौजूद मरीज की मृत्यु हो गई थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि वकीलों को भी पर्याप्त संख्या में चैंबर की सुविधा मिलनी चाहिए। इस संबंध में आवश्यक प्रगति हुई है, कई नए चैंबर आवंटित किए जा चुके हैं और कई का आवंटन जल्द होने की उम्मीद है।
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