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    इटावा में लूटकांड में चार दोषी करार:सभी को 6-6 महीने की जेल,11-11 हजार रूपए का जुर्माना

    3 hours ago

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    इटावा में लूट, हत्या के प्रयास और बलवा के चर्चित मामले में एंटी डकैती कोर्ट ने मात्र तीन माह के भीतर फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया। जज अशोक कुमार ने शनिवार शाम 5 बजे साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को छह-छह साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि 10 मार्च 2026 को शाम करीब 9 बजे मलाजनी स्थित फौजी ढाबा के संचालक राजीव कुमार अपने ढाबे पर मौजूद थे। उसी दौरान पगड़ी पहने चार लोग वहां पहुंचे। आरोप है कि उनकी कमर में तलवारें लटकी थीं। उन्होंने खाना पैक कराने के बाद जब कर्मचारियों ने भुगतान मांगा तो आरोपियों ने तलवार और फरसे से हमला कर दिया तथा कर्मचारियों और ढाबा संचालक के साथ मारपीट की। आरोप है कि घटना के दौरान आरोपियों ने ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और वहां रखी लाइसेंसी रायफल व कारतूस भी लूट लिए। पीड़ित पक्ष द्वारा पीछा किए जाने पर आरोपियों ने फायरिंग कर मौके से फरार होने का प्रयास किया। मामले की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बाद में पुलिस ने चारों आरोपियों को स्कार्पियो वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से लूटी गई लाइसेंसी रायफल भी बरामद हुई।पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम हरजिंदर सिंह पुत्र सरदार सतनाम सिंह निवासी इस्लामगंज, प्रीत सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह, जगदीप सिंह पुत्र सरदार सेवा सिंह तथा हरप्रीत सिंह पुत्र सरदार गुरनाम सिंह, निवासी मेढचक्की, शिमलापुरी, लुधियाना को पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया और विवेचना पूरी कर 10 अप्रैल 2026 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से गौरव दीक्षित ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों के आधार पर हरजिंदर सिंह, प्रीत सिंह, जगदीप सिंह और हरप्रीत सिंह को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को छह-छह वर्ष के कारावास तथा 11-11 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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