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    हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास:मऊ में 16 साल पहले रंजिश में हुई थी इंद्रचंद यादव की हत्या

    1 hour ago

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    मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में 16 साल पहले हुई इंद्रचंद यादव की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दीप नारायण तिवारी ने गुरुवार को दोनों दोषियों अरविंद यादव और वीरेंद्र यादव को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। यह घटना 1 मई 2010 को हुई थी। वादी दीपचंद्र यादव ने दोहरीघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरविंद यादव और वीरेंद्र यादव इंद्रचंद यादव को जमीन दिखाने के बहाने अपनी बाइक से नई बाजार बड़हलगंज ले गए थे। बाद में परिजनों को इंद्रचंद यादव की दुर्घटना में मौत की सूचना मिली। जब शव देखा गया, तो उसके चेहरे और गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे, जिससे हत्या का संदेह गहरा गया। इसके बाद दोहरीघाट थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार पाण्डेय ने कुल दस गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया और अभियोजन पक्ष के कथानक को संदेह से परे साबित किया। मामले में 17 नवंबर 2012 को आरोप दाखिल किए गए थे। कोर्ट ने दोषी अरविंद यादव और वीरेंद्र यादव को आजीवन कारावास के साथ 14,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। यह भी आदेश दिया गया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोनों दोषियों को दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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