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    हाईकोर्ट आदेश के बावजूद अतिक्रमण हटाने में देरी:सुल्तानपुर में पीड़ित ने DM से लगाई गुहार, टाइपिंग त्रुटि बनी बाधा

    3 hours ago

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    सुल्तानपुर जिले के जयसिंहपुर तहसील के मुंगर गांव में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की सुस्ती सामने आई है। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है। पीड़ित मखदूम अली ने जिलाधिकारी सुल्तानपुर को पत्र सौंपकर हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। प्रार्थना पत्र के अनुसार, उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने जनहित याचिका (P.I.L.) संख्या 383/2026 (मखदूम अली बनाम स्टेट) पर सुनवाई की थी। खंडपीठ ने 29 अप्रैल 2026 को आदेश पारित कर ग्राम मुंगर, परगना बरौंसा, तहसील जयसिंहपुर स्थित गाटा संख्या 1413 (क्षेत्रफल 0.0630) सहित संबंधित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया था। पीड़ित मखदूम अली ने जिलाधिकारी को बताया कि न्यायालय के मूल आदेश में लिपिकीय त्रुटि हुई है। इसमें गाटा संख्या 1413 के स्थान पर गलती से गाटा संख्या 1314 अंकित हो गया है। इसी तकनीकी त्रुटि और कथित प्रशासनिक ढिलाई के कारण उप-जिलाधिकारी (SDM) जयसिंहपुर द्वारा आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है। मुंगर गांव निवासी मखदूम अली ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप करने का निवेदन किया है। उन्होंने मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेश की मूल भावना को समझते हुए उप-जिलाधिकारी जयसिंहपुर को निर्देशित कर विवादित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इस मामले में जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई और न्यायालय के आदेश के अनुपालन का इंतजार है।
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