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    गोरखपुर में रेपिस्ट को 20 साल की सजा:8 साल की बच्ची का मुंह दबाकर गन्ने के खेत में की थी हैवानियत, 6 साल में मिला इंसाफ

    1 hour ago

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    गोरखपुर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में चौरी चौरा थाना क्षेत्र के कुसुली निवासी अभियुक्त दीनदयाल निषाद को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने फैसला सुनाते हुए 25 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त दीनदयाल का को 2 साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। गुरुवार को यह फैसला आने के बाद पीड़िता के परिवार की आंखे भर आईं। परिजनों ने बोला मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दिया था छह साल बाद मिला इंसाफ पीड़ित पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 2 जुलाई 2020 की रात करीब 8 बजे की है। वादिनी की आठ वर्षीय लड़की नीम की पत्ती तोड़ने गांव के दो बच्चों के साथ बगल में गई थी। नीम की पत्ती न मिलने पर दोनों बच्चे घर आ गए। वादिनी की लड़की पीछे रह गई। रास्ते में सुनसान जगह पर अभियुक्त दीनदयाल निषाद मिला। वह अकेला देखकर बच्ची का मुंह दबाकर उसे एक गन्ने के खेत में उठा ले गया। वहां ले जाकर रात के अंधेरे में बच्ची के साथ हैवानियत की। इसके बाद बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया था। परिजन देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो ढूंढते हुए गन्ने के खेत की तरफ गए, वहां पर बच्ची अचेत अवस्था में मिली। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्ची की मां ने तहरीर देकर चौरी चौरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में छह साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
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