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    Delhi HC का अभूतपूर्व कदम, Order Reserve होने के बाद भी Arvind Kejriwal को जवाब की इजाजत

    3 hours from now

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    दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के उस दावे के संबंध में अपनी लिखित दलीलें पेश करने की अनुमति दे दी, जिसमें जांच एजेंसी से जुड़े कथित शराब नीति घोटाले के मामले की सुनवाई से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खुद को अलग करने की बात कही गई थी। जस्टिस शर्मा ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह अपनी सीमा से बाहर जाकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एक अपवाद बना रही हैं, "ताकि कल उन्हें यह न लगे कि उनकी बात नहीं सुनी गई। जस्टिस शर्मा को सोमवार दोपहर 2.30 बजे (जैसा कि सुबह पहले सूचित किया गया था) इस बात पर फैसला सुनाना था कि क्या कोर्ट सीबीआई की उस याचिका की सुनवाई से खुद को अलग करेगा या नहीं, जिसमें फरवरी में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा आबकारी मामले में 23 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है।इसे भी पढ़ें: Arvind Kejriwal का गंभीर आरोप- Judge के बच्चों को केस देते हैं CBI के वकील, मुझे न्याय कैसे मिलेगा?हालांकि, केजरीवाल द्वारा नई दलीलें पेश किए जाने के बाद, कोर्ट ने अब फैसला सुनाने का समय शाम 4.30 बजे तक के लिए टाल दिया है। रिक्यूज़ल (मामले से खुद को अलग करने) के खास पहलू पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रखने के बावजूद, कोर्ट ने कहा कि वह केजरीवाल के जवाब को लिखित दलीलों के तौर पर रिकॉर्ड पर ले रहा है—ऐसा वह अपनी तरफ़ से खास कोशिश करके कर रहा है—ताकि कल को केजरीवाल को यह न लगे कि उनकी बात नहीं सुनी गई; हालाँकि, पिछली सुनवाई की तारीख पर इस कोर्ट ने यह पूरी तरह साफ़ कर दिया था कि अब इस मामले पर आगे कोई बहस नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की नई अर्जी को रिकॉर्ड पर लिए जाने का विरोध करते हुए अदालत से कहा, "मैं यह बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ: पूरे देश में, किसी भी अदालत के सामने — चाहे वह ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई भी जगह जैसे ही किसी मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है, उसके बाद कोई भी नई दलील या दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लिए जाते। यह एक ऐसा नियम है जिसका पालन हर जगह एक समान रूप से किया जाता है... शायद किसी भी दूसरे 'आम आदमी' (सामान्य नागरिक) को यह सुविधा नहीं मिली होती... देश की किसी भी अदालत में, एक बार फैसला सुरक्षित रख लिए जाने के बाद, जवाबी हलफनामा (rejoinder) दाखिल करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। यह तो हद से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है... उनका हलफनामा किसी वकील ने तैयार किया है, यह बात साफ-साफ ज़ाहिर है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की नई अर्जी को रिकॉर्ड पर लिए जाने का विरोध करते हुए अदालत से कहा, "मैं यह बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ: पूरे देश में, किसी भी अदालत के सामने — चाहे वह ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई भी जगह — जैसे ही किसी मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है, उसके बाद कोई भी नई दलील या दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं लिए जाते। यह एक ऐसा नियम है जिसका पालन हर जगह एक समान रूप से किया जाता है... शायद किसी भी दूसरे 'आम आदमी' (सामान्य नागरिक) को यह सुविधा नहीं मिली होती... देश की किसी भी अदालत में, एक बार फैसला सुरक्षित रख लिए जाने के बाद, जवाबी हलफनामा (rejoinder) दाखिल करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। यह तो हद से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है... उनका हलफनामा किसी वकील ने तैयार किया है, यह बात साफ-साफ ज़ाहिर है।इसे भी पढ़ें: Punjab में ED Raids पर भड़के CM Mann, बोले- BJP ने शुरू की 2027 के चुनाव की तैयारीअदालत ने केजरीवाल को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि उन्हें 'हितों के टकराव' (conflict of interest) के आधार पर पक्षपात की आशंका है, क्योंकि जस्टिस शर्मा के दो बच्चे सरकार के वकीलों के पैनल में शामिल हैं। सीबीआई ने उसी दिन अपनी लिखित दलीलें पेश की थीं, जिसमें उसने केजरीवाल की दलीलों का खंडन किया था।
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