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    डबल पैन कार्ड केस: आजम-परिवार की मुश्किलें बढ़ीं:सजा बढ़ाने की अपील पर सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू; स्टेट और नवेद मियां की अपील एक साथ सुनी जा रही

    2 hours ago

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    रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की डबल पैन कार्ड मामले में मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सात-सात साल की सजा और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने को बढ़ाने की मांग को लेकर सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। गुरुवार को इस मामले की पहली सुनवाई हुई। सजा बढ़ाने के लिए दो अपीलें दाखिल की गई हैं—एक राज्य सरकार की ओर से और दूसरी पूर्व मंत्री काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां की ओर से। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई हो रही है। राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी सीमा राणा और नवेद मियां की तरफ से अधिवक्ता संदीप सक्सेना सजा बढ़ाने के पक्ष में दलीलें रख रहे हैं। बचाव पक्ष की राहत की दलीलें वहीं, आजम खान और अब्दुल्ला आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर सुल्तान और विनोद कुमार अदालत में राहत की मांग कर रहे हैं। बचाव पक्ष का कहना है कि सजा को बढ़ाने का कोई आधार नहीं बनता और निचली अदालत का फैसला पर्याप्त है। 2019 में दर्ज हुआ था मामला मामले की शुरुआत 30 जुलाई 2019 को हुई थी, जब रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम पर दो पैन कार्ड रखने और इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में जांच में आजम खान का नाम भी शामिल हुआ। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 7-7 साल की सजा 17 नवंबर 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा और अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद राज्य सरकार और नवेद मियां ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की। पहले खारिज हो चुकी है बचाव पक्ष की अपील इस बीच, आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दाखिल अपील 20 अप्रैल 2026 को सेशन कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। अब बचाव पक्ष हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। फिलहाल दोनों आरोपी रामपुर जिला जेल में बंद हैं। सेशन कोर्ट में अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकारी पक्ष और नवेद मियां की तरफ से सजा बढ़ाने के लिए क्या ठोस तर्क रखे जाते हैं और बचाव पक्ष किस आधार पर राहत की मांग करता है।
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