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    बदायूं में HPCL आरोपी की मां पर केस:कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम में कार्रवाई

    2 hours ago

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    बदायूं में HPCL कांड के आरोपी अजय प्रताप की मां किरण देवी के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। सैजनी गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान (कोटेदार) चलाने वाली किरण देवी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई घटना के बाद पूर्ति विभाग द्वारा राशन दुकान की गहन जांच के बाद की गई। जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं। विभागीय टीम को मौके पर उपलब्ध गेहूं, चावल और बाजरा का स्टॉक रिकॉर्ड से कम मिला। प्राथमिक जांच में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी की आशंका जताई गई, जिसके बाद विभाग ने दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पूर्ति विभाग ने कोटेदार किरण देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और मामले की रिपोर्ट तैयार कर पुलिस को तहरीर दी। इसी तहरीर के आधार पर मूसाझाग थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस कार्रवाई का असर आम उपभोक्ताओं पर न पड़े। इसके लिए सैजनी गांव के निलंबित राशन कोटे का संबद्धीकरण पास के गांव भगौतीपुर के कोटेदार बाबूराम के साथ कर दिया गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न मिलता रहे। पूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मामले की विस्तृत जांच जारी है। यदि किसी स्तर पर और अनियमितताएं सामने आती हैं, तो संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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