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    बरेली के सीबीगंज में तीन अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर:अटरिया गांव में बिना नक्शा पास कराए 12 बीघा जमीन पर बनाई जा रही थी कालोनी

    2 hours ago

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    बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की टीम ने गुरुवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने थाना सीबीगंज के अंतर्गत ग्राम अटरिया में विकसित की जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई बिना किसी स्वीकृत मानचित्र के अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग के खिलाफ की गई है। इन कॉलोनाइजरों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई प्राधिकरण की टीम ने ग्राम अटरिया में तीन अलग-अलग स्थलों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। सोमपाल की अटरिया में लगभग 04 बीघा क्षेत्रफल में बिना अनुमति के भूखंडों का चिन्हांकन, नाली, सड़क और बाउंड्रीवाल का काम कराया जा रहा था, जिसे टीम ने ढहा दिया। मोर सिंह की करीब 05 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग और निर्माण कार्य चल रहा था। टीम ने मौके पर पहुँचकर सड़क और निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया। चुन्नी लाल और इलियास की लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से विकसित की जा रही इस कॉलोनी में भी नाली और सड़क के काम को जमींदोज कर दिया गया। संयुक्त सचिव के नेतृत्व में तैनात रही भारी टीम ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के तहत की गई। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व बरेली विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने किया। मौके पर प्राधिकरण के सहायक अभियंता विनोद कुमार, अवर अभियंता संदीप कुमार, सीताराम और प्रवर्तन टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। प्लॉट खरीदने से पहले सावधान रहें शहरवासी बीडीए ने आम नागरिकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पहले प्राधिकरण से मैप स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति के किया गया निर्माण अवैध माना जाएगा और उसे कभी भी ध्वस्त किया जा सकता है। प्राधिकरण ने जनता से अपील की है कि मेहनत की कमाई फंसाने से पहले मानचित्र की पुष्टि जरूर कर लें, अन्यथा किसी भी नुकसान के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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