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    अमरोहा कोर्ट ने 60 दिन में सुनाई उम्रकैद की सजा:साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 70 हजार जुर्माना भी

    3 hours ago

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    अमरोहा न्यायालय ने साढ़े तीन साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को 60 दिन के भीतर उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो प्रथम की अदालत ने सुनाया। यह घटना सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव की है। 6 जनवरी 2026 की देर शाम गांव निवासी एक किसान की साढ़े तीन साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश की। बच्ची गांव के बाहर अर्द्धबेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को दुष्कर्म की घटना की जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। 'ऑपरेशन त्रिनेत्र' के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपित की पहचान गजेंद्र, निवासी गांव कुंदरकी भूड़, के रूप में हुई। पुलिस ने उसी रात लगभग तीन बजे मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी थी। मामले की विवेचना दारोगा दीपक कुमार ने की और 2 फरवरी 2026 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। 17 फरवरी को मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में गजेंद्र की शिनाख्त की और घटना के संबंध में अपने बयान दर्ज कराए। दो महीने तक चली सुनवाई में कुल 12 तारीखें पड़ीं और नौ लोगों की गवाही हुई। गजेंद्र को जमानत नहीं मिली और वह जेल में ही बंद रहा। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रतनलाल लोधी ने पैरवी की, जबकि पुलिस की पैरोकारी सैदनगली थाने के पैरोकार राजकुमार सिंह ने की। अदालत ने 16 अप्रैल को गजेंद्र को दोषी करार दिया और अगले दिन, 17 अप्रैल को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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