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    आगरा की 9 विधानसभा में 29.62 लाख मतदाता:डीएम ने जारी की अंतिम मतदाता सूची, 17 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं

    2 hours ago

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    आगरा में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के अंतर्गत प्राप्त दावा-आपत्ति के निस्तारण के बाद शुक्रवार को विधानसभावार अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। डीएम ने बताया कि सभी मतदान स्थलों पर 17 अप्रैल तक सूची उपलब्ध रहेंगी। कोई भी इसे देख सकता है। सूची में 29.62 लाख मतदाता हैं। इसमें पुरुष -1625170, महिला,-1337166 और थर्ड जेंडर- 82 मतदाता शामिल हैं। डीएम ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सूची उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि एत्मादपुर विधानसभा में कुल मतदाता 420574 मतदाता हैं। जिसमें पुरुष - 230503, महिला -190062 तथा थर्ड जेंडर 09 मतदाता शामिल हैं। आगरा कैन्टोनमेंट (अ०जा०) में कुल मतदाता 335784 हैं। इसमें पुरुष -183520 जबकि महिला - 152247 तथा 17 थर्ड जेंडर हैं। आगरा दक्षिण विधानसभा में कुल मतदाता 275069 है। पुरुष -149470, महिला - 125580 तथा 19 थर्ड जेंडर हैं। आगरा उत्तर में कुल 333439 मतदाता हैं। पुरुष -179416 व महिला - 154014 और 09 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। आगरा ग्रामीण (अ०जा०) में कुल मतदाता 374334 हैं। इसें पुरुष -206403, महिला - 167927 तथा 04 थर्ड जेंडर हैं। फतेहपुर सीकरी विधानसभा में कुल मतदाता 330745 हैं। इसमें पुरुष- 181762, महिला -148981 व 2 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। खेरागढ़ में कुल 305509 मतदाता। पुरुष - 168921, महिला -136581 और 07 थर्ड जेंडर हैं। फतेहाबाद में कुल 295623 मतदाता हैं। इसमें पुरुष 163205, महिला 132416 और 02 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। बाह में कुल मतदाता 291341 हैं। पुरुष - 161970, महिला 129358 और 13 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। गलती पर कर सकते हैं अपील एडीएम सिटी यमुनाधर चौहान ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी 10 अप्रैल से एक सप्ताह तक अपने-अपने मतदेय स्थलों पर रहेंगे। मतदाता अपने निकटतम स्थल पर जाकर मतदाता सूची का अवलोकन कर अपना नाम, पता अथवा अन्य विवरणों को चेक कर सकते हैं। गलती मिलने पर संबंधित बीएलओ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संपर्क कर समस्या का समाधान करा सकते हैं। संबंधित मतदाता 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम) के यहां अपील कर सकेंगे। डीएम के फैसले से भी संतुष्ट नहीं हुए तो यह फैसला आने के 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी(सीईओ) के यहां अपील कर सकते हैं।
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