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    वकीलों की गाड़ियों के लिए RFID पास मिलेगा:लखनऊ हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर आदेश, जनहित याचिका पर निर्णय

    1 hour ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने वकीलों की गाड़ियों के प्रवेश के लिए आरएफआईडी (रेडियो फ़्रीक्वेंसी आइडेंटिफ़िकेशन) पास जारी करने पर विचार करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने गोमती नगर स्थित परिसर की सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के संबंध में यह निर्देश दिया। इसके साथ ही, हाईकोर्ट प्रशासन को मोटरसाइकिल, चार पहिया वाहनों और साइकिलों की पार्किंग के लिए भी उचित व्यवस्था करने को कहा गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता गिरधारी लाल यादव की जनहित याचिका पर पारित किया। याचिका में हाईकोर्ट परिसर के बेसमेंट में पार्किंग स्लॉट निर्धारण, एक से अधिक वाहन पास जारी होने की जांच और सीसीटीवी कैमरों के संचालन जैसे मुद्दे उठाए थे। आरएफआईडी सिस्टम लागू करने का आग्रह किया सुनवाई के दौरान, याची ने गेट नंबर 4 पर आरएफआईडी सिस्टम लागू करने का आग्रह किया। इस पर हाईकोर्ट प्रशासन ने बताया कि गेट नंबर 3 पर आरएफआईडी प्रणाली सफलतापूर्वक काम कर रही है और इसे बिना अतिरिक्त लागत के गेट नंबर 4 व 5 पर भी लागू किया जा सकता है। प्रशासन ने यह भी अवगत कराया कि पासों की क्लोनिंग के प्रयास हो चुके हैं, इसलिए जालसाजी रोकने के लिए यह व्यवस्था बेहतर है। पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है न्यायालय ने भी माना कि यह तकनीक पासों की जालसाजी रोकने और सुरक्षा बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी है। पीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी आवश्यक गेटों पर आरएफआईडी लागू करने पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि कुछ अधिवक्ता और मुंशी साइकिल से आते हैं, जिनके लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। न्यायालय ने प्रशासन से इस विषय पर भी निर्णय लेने की अपेक्षा की है।
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