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    दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल की कैद:मऊ में चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

    1 hour ago

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    मऊ जिले में चार वर्ष पुराने दहेज हत्या के एक मामले में बुधवार को कोर्ट ने आरोपित पति को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दीप नारायण तिवारी ने दोषी पति को दस वर्ष के कारावास और 26,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 22 दिसंबर 2022 का है। मृतका की मां आयशा खातून ने शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी सबा परवीन का निकाह मोहल्ला क्यारी टोला पूरानिजाम निवासी मंजर कमाल से हुआ था। प्राथमिकी के अनुसार, शादी के बाद से ही मृतका के पति सहित ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते और मारपीट करते थे। 22 दिसंबर 2022 को पड़ोसियों से सूचना मिली कि परिवार वाले उनकी बेटी को अस्पताल ले गए हैं। जब आयशा खातून अस्पताल पहुंचीं, तो उनकी बेटी अचेत अवस्था में थी और उसके गले पर चोट के निशान थे। 26 दिसंबर 2022 को सबा परवीन की मौत हो गई। इस मामले में कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार पाण्डेय ने अभियोजन पक्ष के कथानक को संदेह से परे साबित किया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी मंजर कमाल को दोषी ठहराया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना जमा नहीं करता है, तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माना जमा होने पर, कुल धनराशि में से 25,000 रुपये वादिनी (मृतका की मां) को दिए जाएंगे।
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