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    सेंट्रल मार्केट में आवास विकास ने देने शुरू किया नोटिस:सेक्टर 2 में विरोध प्रदर्शन जारी जनप्रतिनिधियों के पहुंचने की आशंका

    3 hours ago

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    मेरठ की सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले 15 दिनों से जहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसी के चलते आवास विकास में आज शास्त्री नगर में नोटिस चस्पा करने शुरू कर दिया है जिनको नोटिस मिल जाएगा उन्हें अब 15 दिन के भीतर कमर्शल गतिविधियां बंद कर आवासीय में नियम अनुसार सेटबैक छोड़ना होगा अन्यथा की स्थिति में 16वें दिन से आवास विकास खुद सेट बैक के अनुसार मकान दोस्त करेगा और पैसा भी मालिक से ही वसूलेगा । पिछले 15 दिन से मार्केट में चल रहे तनाव को देखते हुए आवास विकास की टीम नोटिस नहीं दे रही थी लेकिन दो दिन पहले लखनऊ से जो विशेष प्रतिनिधिमंडल व्यापारियों से वार्ता के लिए पहुंचा उसके बाद आवास विकास अब सक्रिय हो गया है सुबह से ही टीम ने आरटीओ रोड और गुरुद्वारा रोड पर नोटिस देने शुरू कर दिए हालांकि जिस जगह प्रदर्शन चल रहा है सेक्टर 2 में अभी तक टीम नोटिस देने नहीं पहुंची है। जनप्रतिनिधियों के पहुंचने की आशंका सेक्टर 2 में चल रहे धरने के बीच आज भाजपा के जनपति निधियां के भी पहुंचने की आशंका है क्योंकि वार्ता के बाद व्यापारियों ने कहीं ना कहीं खुद इस बात को माना था कि उनके जनप्रतिनिधियों की वजह से ही सरकार ने उनकी औरत संज्ञान लिया है और जो प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए आया है यह कहीं ना कहीं एक रात भर संदेश हमारे लिए साबित होगा । अब जानिए सेट बैक की शर्तें सेंट्रल मार्किट में पिछले काफी समय से सेट बैक को लेकर भ्रम की स्थिति है। यह साबित करने का प्रयास हो रहा है कि 60 मीटर तक के आवास के लिए सेट बैक जरूरी नहीं है। जबकि विभागीय सूत्रों की मानें तो नियम सब के लिए बराबर हैं। सेट बैक नहीं छोड़ा तो छोटे आवासों पर भी कार्रवाई होना तय है। सेट बैक का गणित भी समझें फ्रंट सेटबैक (F): घर के सामने, सड़क और भवन के बीच की दूरी (सामने की तरफ)। रियर सेटबैक (R): घर के पीछे, प्लॉट की पिछली सीमा और भवन के बीच की दूरी। साइड सेटबैक (S1): घर के दाएं और बाएं किनारों पर, पड़ोसी प्लॉट की सीमा और भवन के बीच की दूरी। स्ट्रीट सेटबैक (S2): कॉर्नर प्लॉट के मामले में, मुख्य सड़क के अतिरिक्त दूसरी सड़क की ओर की जगह। सेंट्रल मार्किट के आवास पर सेटबैक - रेजीडेंशियल 150 वर्ग मीटर तक फ्रंट सेटबैक 1 मीटर, रियर सेटबैक शून्य, साइड सेटबैक शून्य, स्ट्रीट सेटबैक शून्य। - रेजीडेंशियल 151 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक फ्रंट सेटबैक 3 मीटर, रियर सेटबैक 1.5 मीटर, साइड सेटबैक शून्य, स्ट्रीट सेटबैक शून्य। - रेजीडेंशियल 300 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक फ्रंट सेटबैक 3 मीटर, रियर सेटबैक 3 मीटर, साइड सेटबैक शून्य, स्ट्रीट सेटबैक शून्य। कमर्शियल के लिए सेटबैक - कमर्शियल 100 वर्ग मीटर तक फ्रंट सेटबैक 1.5 मीटर, रियर सेटबैक शून्य, साइड सेटबैक शून्य, स्ट्रीट सेटबैक शून्य। - कमर्शियल 101 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक फ्रंट सेटबैक 3 मीटर, रियर सेटबैक शून्य, साइड सेटबैक शून्य, स्ट्रीट सेटबैक शून्य। - कमर्शियल 301 वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर तक फ्रंट सेटबैक 4.5 मीटर, रियर सेटबैक 3 मीटर, साइड सेटबैक शून्य, स्ट्रीट सेटबैक शून्य। नोटिस के बाद मिलेगा 15 दिन का समय उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के उप आवास आयुक्त अनिल कुमार सिंह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन संपत्तियों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं। नोटिस तैयार हो रहे हैं, जिनका जल्द वितरण शुरु हो जाएगा। इसके बाद केवल 15 दिन का समय संपत्ति स्वामी को मिलेगा। 16वें दिन से आवास एवं विकास परिषद कार्रवाई करेगा।
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