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    सहारनपुर में पड़ोसी ने प्लॉट के नाम 2.33 लाख हड़पे:पीड़ित बोला–झूठे मुकदमे में फंसाने की दे रहे धमकी, ब्लैकमेल कर मांग रहे 20 लाख, कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज

    9 hours ago

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    सहारनपुर के गंगोह कस्बे में प्लॉट खरीदने के लिए दिए गए 2.33 लाख रुपये वापस न करने, झूठे मुकदमे में फंसाकर ब्लैकमेल करने और 20 लाख रुपये की मांग करने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर थाना गंगोह में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना गंगोह के मोहल्ला गुलाम ओलिया निवासी अब्दुल रहमान पुत्र शकूर ने न्यायालय एसीजेएम चतुर्थ में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि आरोपी ईश्वर पुत्र रामधन और उसकी पत्नी सीमा पहले उनके पड़ोसी थे। दोनों के परिवारों में पुराने संबंध और आपसी पहचान थी। प्रार्थना पत्र के अनुसार, आरोपियों को मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदना था। इसके लिए उन्होंने अब्दुल रहमान से आर्थिक मदद मांगी। भरोसा होने के कारण अब्दुल रहमान ने 20 मार्च 2023 को अपने एसबीआई खाते से चेक नंबर 259928 के जरिए प्लॉट विक्रेता सचिन गोयल के खाते में 2.33 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। आरोप है कि इस भुगतान का उल्लेख प्लॉट के बैनामे में भी है। बैनामा सीमा के नाम हुआ, जिसमें ईश्वर और अब्दुल रहमान गवाह बने। आरोपियों ने छह महीने में रकम लौटाने का वादा किया था, लेकिन दो साल तक टालमटोल करते रहे। अब्दुल रहमान का आरोप है कि जब उन्होंने अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपियों ने उन्हें झूठे गंभीर मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद डर दिखाकर अलग-अलग तारीखों में 25,500 रुपये भी वसूल लिए। तंग आकर उन्होंने 22 फरवरी 2026 को थाना गंगोह और 24 फरवरी 2026 को एसएसपी सहारनपुर को शिकायत दी। शिकायत की जानकारी मिलने के बाद आरोप है कि सीमा ने 26 फरवरी 2026 को थाना गंगोह और मुख्यमंत्री पोर्टल पर अब्दुल रहमान के खिलाफ झूठी शिकायत भेज दी। पुलिस जांच में शिकायत झूठी पाई गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ और समझौता पत्र थाने में जमा कर दिया गया। 6 मार्च 2026 को पुलिस ने उसी आधार पर शिकायत का निस्तारण कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि समझौते के समय आरोपियों ने 20 दिन में रुपये लौटाने का भरोसा दिया, लेकिन बाद में कहा कि वे उसके खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराएंगे। आरोप है कि उन्होंने मुकदमे में समझौता कराने के नाम पर 20 लाख रुपये की मांग की। इस दौरान जिन्दा हसन और नईम नाम के दो लोग मौके पर मौजूद थे, जिन्हें गवाह बताया गया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 4 अप्रैल 2026 को सीमा ने थाना गंगोह में अब्दुल रहमान के खिलाफ धारा 69, 115(2) और 351(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कराया। अब्दुल रहमान का कहना है कि यह मुकदमा झूठा है और उन्हें इसमें उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे) भी मिला हुआ है। इसके बावजूद आरोपी 20 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं और 2.33 लाख रुपये भी वापस नहीं कर रहे। अब्दुल रहमान ने यह भी आरोप लगाया कि 13 मई 2026 को आरोपियों ने रुपये लौटाने की बात कहकर उन्हें अपने घर बुलाया। बातचीत के बाद उनके लौटते ही दोबारा झूठी शिकायत थाने में दे दी। इसके बाद 21 मई 2026 को उन्होंने एसएसपी को डाक से भी शिकायत भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में न्यायालय एसीजेएम चतुर्थ ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद थाना गंगोह पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने ईश्वर और सीमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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