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    Ram Mandir चोरी Case: Ayodhya में 8 आरोपियों को नहीं मिलेगा वकील, स्थानीय Bar ने किया पूर्ण बहिष्कार, केस लड़ने वालों पर लगेगा 5 लाख जुर्माना

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    अयोध्या में राम मंदिर दान में कथित चोरी के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। फैजाबाद बार एसोसिएशन ने तय किया है कि उसका कोई भी सदस्य मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार आठ आरोपियों के लिए वकील के तौर पर पेश नहीं होगा। एसोसिएशन ने यह भी चेतावनी दी है कि जो वकील इस फैसले का उल्लंघन करेगा, उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह फैसला सोमवार को बार एसोसिएशन की आम बैठक में लिया गया, जिसमें सदस्यों ने राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए चढ़ावे की कथित चोरी पर कड़ी नाराजगी जताई। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इस मामले में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसे भी पढ़ें: 5 जून को ही 58 लाख रुपए बरामद, फिर 20 दिन तक क्यों दर्ज नहीं हुई FIR? Ram Mandir चढ़ावा चोरी में क्या बड़ा खुलासा हुआवकीलों ने ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कीबैठक के दौरान, कई वकीलों ने यह भी मांग की कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव - जो सभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मैनेजमेंट से जुड़े हैं, लेकिन FIR में आरोपी नहीं बनाए गए हैं - उन्हें अयोध्या छोड़ देना चाहिए। वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर ये तीनों लोग तीन दिनों के भीतर शहर नहीं छोड़ते हैं, तो वे अयोध्या को ब्लॉक करके और शहर में प्रवेश रोककर आंदोलन शुरू करेंगे।बार ने भक्तों की भावनाओं का हवाला दियाइस फैसले के बारे में बताते हुए बार एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने कहा कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी से हम सभी की भावनाएं आहत हुई हैं। फैजाबाद के वकील गिरफ्तार आरोपियों की ओर से पैरवी न करने पर सहमत हुए हैं। एसोसिएशन द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के अनुसार, जो भी वकील इस फैसले के बावजूद आरोपियों की ओर से पेश होगा, उसे 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।आठ आरोपी न्यायिक हिरासत में हैंइस मामले में गिरफ्तार आठ आरोपी हैं - अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लव कुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर उर्फ ​​टिन्नू यादव। जांच करने वालों के मुताबिक, ये सभी आठ लोग राम मंदिर में दान के तौर पर मिले कैश और कीमती सामान की गिनती करने के काम से जुड़े थे। मंदिर के दान में हेराफेरी के आरोपों में उन्हें गिरफ़्तार किया गया है और 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चल रही जांच के तहत, पुलिस टीमों ने रविवार को सभी आठ आरोपियों के घरों पर एक साथ तलाशी भी ली। छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने ऐसे दस्तावेज़, वित्तीय रिकॉर्ड और दूसरी चीज़ें तलाशीं जिनसे फंड के कथित लेन-देन का पता लगाने में मदद मिल सके।
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