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    साहिल के बचाव में प्रोड़यूस की लिस्ट ऑफ विटनेस:केस लड़ रही सरकारी वकील बोली सौरभ का गला उस्तरे से कटने की बात झूठी

    7 hours ago

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    मेरठ के चर्चित ब्लूड्रम सौरभ हत्याकांड में बचाव पक्ष की वकील रेखा जैन ने 4 बिुदओं पर एविडेंस पेश करने की डिमांड कोर्ट में रखी है। गुरुवार 30 अप्रैल को केस में सुनवाई की तारीख लगी थी। जिसमें साहिल की तरफ से उसकी वकील रेखा जैन को सफाई पेश करनी थी। माना जा रहा था कि साहिल के बचाव में रेखा जैन किसी गवाह या सुबूत को पेश करेंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि वो अपनी तरफ से अपील की अर्जी लेकर आई। जिसे उन्होंने कोर्ट के सामने रखा है। जिसमें 4 बिंदुओं पर एविडेंस पेश करने की डिमांड कोर्ट में रखी है। फिलहाल डिफेंस काउंसिल की इस डिमांड पर कोर्ट विचार कर रहा है। इसके बाद ही केस की अगली सुनवाई की तारीख तय होगी। काउंसिल ने प्रोड्यूस किए लिस्ट ऑफ विटनेस सौरभ की तरफ से उसका केस लड़ रहे सीनियर एडवोकेट विजय बहादुर सिंह ने बताया कि इस केस में 22 एविडेंस हम करा चुके हैं। इसके बाद धारा 313 की कार्यवाही हुई है। डिफेंस काउंसिल ने इसके बारे में 4 बिंदुओं पर एविडेंस पेश करने की डिमांड कोर्ट में रखी है। लिस्ट ऑफ विटनेस भी प्रोडयूस किया है। इस पर अभी विचार किया जा रहा है कोर्ट में ये मांग विचाराधीन है। उस्तरे से नहीं कट सकता सौरभ का गला साहिल की वकील रेखा जैन का कहना है कि जिस प्रकार सौरभ की बॉडी के टुकड़े किए गए हैं वो टुकड़े चाकू, उस्तरे से नहीं हो सकते। ये काम दाव या फरसे से ही हो सकता है। लेकिन केस में कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं है। कहा कि घटना के खुलासे वाले दिन जब सूचना दी गई वो वायरलेस का मैसेज डिटेल और जीडी की पूरी डिटेल भी चाहिए। जिससे हकीकत सामने आ सके। ये 4 मांगें रखी हैं साहिल के बचाव के लिए डिफेंस काउंसिल की ओर से जो मांगें रखी है। इसमें पुलिस के वायरलेस पर जो मैसेज आया उसकी पूरी जानकारी वो मैसेज मांगा है पुलिसलाइन के वायरलेस इंचार्ज को विटनेस बनाने की मांग की है। सौरभ की डेडबॉडी की जो बैलेस्टिक की रिपोर्ट आई है उसमें सौरभ के बॉडीपार्ट्स किस हथियार से अलग किए गए हैं इसकी मांग रखी है। थाने की जीडी और थाने में उस दिन यानि 18 अप्रैल की सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। सौरभ पक्ष का वकील ऑब्जेक्शन की कर रहा तैयारी डिफेंस काउंसिल की इन मांगों के बाद अब सौरभ पक्ष का वकील इस पर ऑब्जेक्शन की तैयारी कर रहा है। कहा कि हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे, बाकी ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य होगा। जो कोर्ट तय करेगी उस पर काम होगा। लेकिन हम इन बिंदुओं पर ऑब्जेक्शन रखेंगे। कोर्ट पहले इस प्रार्थनापत्र पर विचार करेगी, इसके बाद ही अगली सुनवाई की तारीख तय होगी। केस में मई अंत या जून पहले सप्ताह तक इसमें फैसला आ सकता है। 22 गवाहों की गवाही हो चुकी पूरी गवाहों की हो चुकी है गवाही इस सुनवाई में मुस्कान-साहिल जेल से ही ऑनलाइन वीसी के जरिए जुडेंगे। वहीं कोर्ट में साहिल की तरफ से उसकी वकील रेखा जैन कोई साक्ष्य प्रस्तुत करेंगी या फिर किसी गवाह को पेश कर सकती हैं। जिससे ये साबित हो सके कि सौरभ की हत्या वाली रात साहिल मेरठ में नहीं था। साहिल का बचना नामुमकिन हालांकि सीनियर एडवोकेट के अनुसार भले साहिल ने अपनी सफाई पेश करने की बात कही है, लेकिन उसका बचना नामुमकिन है। क्योंकि केस में सभी गवाहों के बयान हो चुके हैं। सभी हालात और गवाहों के बयान साहिल-मुस्कान के खिलाफ हैं। साहिल के बयानों में भी अब तक कहीं ये बात नहीं आई जिसमें उसने कहा हो कि वो हत्या की रात मेरठ में नहीं था।
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