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    संभल में बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई:ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को किया गया जागरूक

    2 hours ago

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    संभल में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को खग्गूपुरा गांव में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई। यह अभियान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के सहयोग से प्रयत्न संस्था द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्रयत्न संस्था के प्रभारी गौरीशंकर चौधरी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह कराना कानूनी अपराध है। गौरीशंकर चौधरी ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह में शामिल सभी सेवा प्रदाता, जैसे पंडित, नाई, हलवाई और टेंट संचालक, इस अपराध में सह-भागीदार माने जाते हैं। दोषियों को दो वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। संस्था ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले, तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। इसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस हेल्पलाइन 112 और जेआरसी हेल्पलाइन 18001027222 पर संपर्क किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान शरमा देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेखा और रजनी, शिक्षक सुमित रस्तोगी, मनीष गुप्ता, हिमांशी रस्तोगी, रिचा बार्ष्णेय, अंशु और प्रयत्न संस्था के फील्ड कोऑर्डिनेटर सिराज अहमद सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने इसमें भाग लिया और बाल विवाह न करने का संकल्प लिया।
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