Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    संभल में अवैध जींस प्लांट पर मजिस्ट्रेट का छापा:घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग, NOC नहीं मिलने पर बिजली काटी, 2000 जींस सील

    2 hours ago

    1

    0

    संभल के सिरसी कस्बे में शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने एक अवैध जींस वॉशिंग प्लांट का औचक निरीक्षण किया। यह प्लांट आबादी क्षेत्र से सटा हुआ था और बिना आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के संचालित हो रहा था। निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग सहित कई अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद प्लांट पर कार्रवाई की गई। यह निरीक्षण हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के मोहल्ला शर्की में स्थित एस.डी. एंटरप्राइजेज जींस वॉशिंग प्लांट में किया गया। मौके पर पांच में से तीन वॉशिंग मशीनें चालू पाई गईं, जिनमें से एक मशीन को घरेलू गैस सिलेंडर के बर्नर से गर्म किया जा रहा था। प्लांट परिसर में लगभग 2000 जींस, वॉशिंग से संबंधित मशीनें और उपकरण स्थापित मिले। निरीक्षण के समय प्लांट में रफी-उल-हसन पुत्र शबी-उल-हसन, निवासी मोहल्ला शर्की, सिरसी, और 10 अन्य कर्मचारी मौजूद थे। रफी-उल-हसन ने बताया कि वह इस प्लांट का संचालन करते हैं। उन्होंने जीएसटी और उद्यम पंजीकरण संख्या के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए किए गए आवेदन की छायाप्रति प्रस्तुत की। हालांकि, यह स्पष्ट हुआ कि आवेदन तो किया गया था, लेकिन अभी तक अनापत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, मौके पर पांच घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग होता पाया गया। इस संबंध में पूर्ति निरीक्षक, संभल द्वारा संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। जींस वॉशिंग प्लांट की विद्युत लाइन भी काट दी गई। प्लांट परिसर में रखी लगभग 1000 सूखी जींस को एक कमरे में बंद कर सील कर दिया गया। लगभग 1000 गीली जींस, मशीनें और जनरेटर सहित अन्य सामान गुलाब हसन पुत्र नफी हसन, निवासी मोहल्ला शर्की, सिरसी, संभल (उम्र लगभग 55 वर्ष) की सुपुर्दगी में दिया गया। उन्हें निर्देश दिए गए कि वे इस सामान को सुरक्षित रखेंगे, इसमें कोई हेरफेर नहीं करेंगे और सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त होने तक प्लांट का संचालन किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे।
    Click here to Read more
    Prev Article
    सेंट्रल मार्केट प्रकरण में कपिल सिब्बल से मिले व्यापारी:दिल्ली में 40 मिनट चली वार्ता, पैरवी का दिया भरोसा
    Next Article
    गोरखपुर में युवक की पोखरे में डूबने से मौत:खेत में जाते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा, पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा शव

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment