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    RTE में चयनित बच्चों को नहीं मिल रहा एडमिशन:वाराणसी में DM बोले- बहानेबाजी करने वालों पर कार्रवाई होगी

    4 hours ago

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    RTE यानी ‘शिक्षा का अधिकार’ के तहत बच्चों का चयन लाटरी के जरिए तो कर लिया गया लेकिन इन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ज्यादातर बच्चों के पैरेंट्स स्कूलों का चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कुछ स्कूलों में कागज आदि के बहानेबाजी बनाकर तो कुछ सीधे एडमिशन क्लोज होने का बहाना बना रहे हैं। इसकी शिकायत अब जिलाधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचने लगी है। दरअसल, जनपद में तीन चरणों में लाटरी के जरिए 8625 बच्चों का चयन किया गया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने ऐसे समस्त गैर सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि यदि चयनित छात्र-छात्राओं के एडमिशन करने से कोई भी स्कूल संचालक इन्कार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत की जांच कराएंगे BSA जिलाधिकारी ने कुछ शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए BSA अनुराग श्रीवास्तव को निर्देशित किया है कि चयनित बच्चों के एडमिशन में यदि स्कूल संचालक बहाने बाजी कर रहे हैं तो इसकी जांच कराई जाए और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि छात्रों को उनका अधिकार मिल सके। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत चयनित/आवंटित बच्चों के प्रवेश के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर संज्ञान लिया गया है। एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते स्कूल बीएसए अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि प्राप्त शिकायतों में विद्यालयों द्वारा बच्चों को प्रवेश देने से इंकार करना, अभिभावकों से अवैध/अनावश्यक शुल्क की मांग करना, प्रवेश के लिए अप्रासंगिक दस्तावेज़ों की मांग करना तथा अभिभावकों को अनावश्यक रूप से परेशान करना शाामिल हैं। यह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी विद्यालय के विरुद्ध इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है एवं जांच में आरोप सत्य पाए जाते हैं, तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्यवाही की जाएगी तथा ऐसे विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। एडमिशन नहीं लिया तो खत्म होगी मान्यता इसके अलावा शासन के पत्र 8 जनवरी, 2026 के अनुसार निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रवेश प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। पत्र निर्गत होने के पश्चात भी यदि किसी विद्यालय के विरुद्ध प्रवेश न देने संबंधी शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित विद्यालय की होगी।
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